Mining Tax: खदानों के वार्षिक प्रतिकर कर निर्धारण अब कलेक्टर करेंगे

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Mining Tax: खदानों के वार्षिक प्रतिकर कर निर्धारण अब कलेक्टर करेंगे

भोपाल: मध्यप्रदेश में जिलों में स्थित परमाणु और हाइड्रो कार्बन उर्जा खनिजों के अलावा अन्य खनिजों कोे दी जाने वाली रियायतों के लिए अब भूमि स्वामी के वार्षिक देय प्रतिकर का निर्धारण अब संबंधित जिले के कलेक्टर करेंगे।

अभी तक जिलों की खदानों में भूमि स्वामी के वार्षिक प्रतिकर की राशि का निर्धारण राज्य स्तर से होता था। अब इस काम के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया है। खदानों की जमीन पर लगने वाले वार्षिक प्रतिकर की गणना और उसकी वसूली अब जिला स्तर पर कलेक्टर ही करेंगे।