
Minor Kidnapped : नाबालिक को विवाह का झांसा देकर किडनैप करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास, 5 सौ रुपए जुर्माना!
Bhopal : न्यायालय मनोहरलाल पाटीदार अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिक को विवाह करने का झांसा देकर किडनैप करने वाले आरोपी आकाश शाक्या को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 सौ रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
जनसंपर्क अधिकारी अजय शंकर प्रजापति ने बताया कि 24 जून 2021 को फरियादिया ने अशोका गार्डन पुलिस थाने पर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 जून की शाम को करीब 4 बजे अपनी ड्यूटी से वापस अपने घर लोटी तो बेटी घर पर नही थी इस पर उसने बच्चों से पुछा कि बच्ची कहां हैं तो बच्चों ने बताया कि वह सुबह 11 बजे दुकान जाने का कहकर गई थी तब से अभी तक वापिस घर नही लौटीं हैं हम लोगों ने आसपास तलाश किया एवं रिश्तेदारों के यहां पता करने पर भी वह कहीं भी नही मिल रही हैं मुझे शंका है कि आकाश शाक्या मेरी बेटी को बहला फूसलाकर ले गया हैं। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा गुम इंसान 59/21 की रिपोर्ट दर्ज की, जांच के उपरांत पुलिस ने नाबालिक को दस्तायाब किया दस्तायाब के बाद नाबालिक ने बताया कि वह आकाश को जानती हैं और वह उसका दोस्त है और उससे मेरी बातचीत होती रहती हैं।
आकाश ने मुझे कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है 22 जून 2021 को घर वालों से बहस होने के बाद मै आकाश के साथ चली गई थी हमने मंदिर में शादी कर ली थी और आकाश मुझे उसकी मौसी के घर ले गया था और दूसरे दिन पुलिस आ गई। घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना अशोका गार्डन द्वारा अपराध क्रमांक 528/2021 धारा 363, 366, 376(2)एन भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। न्यायालय ने आरोपी आकाश शाक्या को धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 सौ रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति कुजूर एवं अजय शंकर प्रजापति द्वारा की गई!





