MLA और SDM को हाईकोर्ट की फटकार: की तल्ख़ टिप्पणी

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गुजरात हाईकोर्ट के एक जज ने गोधरा जिले के विधायक और एसडीएम को तड़ीपार के एक मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल, विधायक के क्षेत्र के एक रहवासी की शिकायतों से विधायक नाराज थे। अदालत ने जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी दोनों के व्यवहार को इस मामले में सही नहीं पाया है।

अहमदाबाद:तड़ीपार के एक मामले की सुनवाई पर गुजरात हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी।
‘आपको रजवाड़े नहीं चलाने हैं, लोकतंत्र है। आप लोगों को बोलने से नहीं रोक सकते। हर व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार है।’ गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस परेश उपाध्याय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए लोकतंत्र के महत्व को समझाया और यह टिप्पणी की। दरअसल अदालत, गोधरा के एक नागरिक द्वारा उसे तड़ीपार करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तड़ीपार के आदेश पर स्थगन दिया और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को फटकार भी लगाई।

अदालत ने गोधरा के एसडीएम और स्थानीय विधायक को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके क्षेत्र के लोग आपसे कोई सवाल पूछेंगे तो क्या उन्हें तड़ीपार करेंगे? वो अपनी समस्या आपके पास लेकर नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? लोगों की फरियाद सुनना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और कर्तव्य है। लोगों की शिकायत का समाधान खोजना आपकी जिम्मेदारी है। न कि इसके बदले फरियादी को ही तड़ीपार करना चाहिए था।