
MLA Mukesh Malhotra Gets Relief from SC: सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को रखा बरकरार, रखी दो शर्तें
नई दिल्ली: MLA Mukesh Malhotra Gets Relief from SC: मध्यप्रदेश के श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस सीट को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया था.
*सुप्रीम कोर्ट ने रखी दो शर्तें*
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया लेकिन दो प्रमुख शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा को विधायक के रूप में जारी रखने की अनुमति तो दी है, लेकिन अंतिम फैसला आने तक दो पाबंदियां लागू रहेंगी.
वोटिंग राइट नहीं मिलेगा-मुकेश मल्होत्रा सदन की किसी भी प्रक्रिया में मतदान नहीं कर सकेंगे.
*नहीं मिलेगा वेतन-* जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना देता, तब तक उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और भत्ते नहीं दिए जाएंगे.
*जानिए क्या है पूरा मामला*
विजयपुर सीट पर हुए उपचुनाव के परिणामों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसमें कहा गया था कि मुकेश मल्होत्रा कुछ आपराधिक मामलों का उल्लेख नहीं किया गया था. इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रामनिवास रावत को विधायक घोषित करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई.
*विधायक बने रहेंगे मल्होत्रा*
हाईकोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को शून्य घोषित कर रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया था. इसके बाद मुकेश मल्होत्रा ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर अपील के लिए समय मांगा था. इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि मुकेश मल्होत्रा के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए 15 दिन का समय है. मुकेश मल्होत्रा को विधायकी बचाने के लिए 20 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाना होगा. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है तो मुकेश मल्होत्रा विधायक बने रहेंगे.





