Mobile Searching Case : हाईकोर्ट ने स्कूल में छात्राओं को निर्वस्त्र करने की जांच रिपोर्ट 7 दिन में मांगी! 

- कोर्ट की युगल पीठ ने सुनवाई के बाद आदेश जारी किया! 

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Mobile Searching Case : हाईकोर्ट ने स्कूल में छात्राओं को निर्वस्त्र करने की जांच रिपोर्ट 7 दिन में मांगी! 

Indore : मल्हारगंज थाना क्षेत्र के हुकमचंद कॉलोनी स्थित शारदा कन्या स्कूल की छात्राओं की मोबाइल ढूंढने के लिए निर्वस्त्र जांच का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। एक टीचर ने 5 नाबालिग छात्राओं के कथित रूप से कपड़े उतरवाकर तलाशी ली थी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। नोटिस में इस घटना को लेकर राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई, इस विषय में हफ्ते भर में रिपोर्ट मांगी गई है।

हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जज सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति दुप्पला वेंकटरमणा ने सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय मिश्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ये नोटिस जारी किया।

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिनव धनोतकर ने दावा किया कि पीड़ित छात्राओं के परिजनों की और से पुलिस में 2 अगस्त को शिकायत दर्ज कराने के एक सप्ताह बाद भी अब तक इस मामले में पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया हैं।

नाबालिग छात्राओं के कपड़े उतरवाए

हाई कोर्ट ने घटना से जुड़े गंभीर आरोपों के मद्देनजर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया है कि वह हफ्ते भर के भीतर यह रिपोर्ट पेश करे कि अब तक इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद क्या कार्रवाई की गई? कोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त का दिन निर्धारित किया है। इस याचिका में कोर्ट से ये गुहार लगाई गई है कि मोबाइल ढूंढने के लिए नाबालिग छात्राओं के कपड़े उतरवाने के मामले में पॉक्सो अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराया जाए। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए उचित दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएं।

मारपीट करने का भी आरोप

अधिकारियों ने बताया कि शहर के एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में दो अगस्त को मोबाइल फोन की घंटी बजने पर एक शिक्षिका ने फोन ढूंढने के लिए पांच छात्राओं को शौचालय में ले जाकर उनके कपड़े उतरवाए और उनकी तलाशी ली थी। छात्राओं के अभिभावकों ने इस घटना को लेकर मल्हारगंज पुलिस थाने में शिक्षिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तलाशी के दौरान लड़कियों के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया गया।

दायर याचिका में अंतरिम सहायता के तौर पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति कर पॉक्सो कानून के अंतर्गत जांच की मांग की गई। धारा 39 के अंतर्गत सपोर्ट पर्सन नियुक्त करने और कार्य करने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करने का निवेदन भी किया गया। इसी पर पहली सुनवाई में कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के नाम पर छात्राओं से अभद्रता के आरोपों का सामना कर रही शिक्षिका को उस सरकारी स्कूल से हटाकर जिला शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।