Modi Government Implemented CAA: पाक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता !
नई दिल्ली। आज शाम से पूरे देश में सीएए लागू हो गया है।केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से यह निर्णय लेकर बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने CAA नियमों को नोटिफाई कर दिया है. मतलब अब नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू हो गया है. इस कानून के जरिए भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी.इसके तहत 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध या पारसी धर्मावलंबियों को भारत में 5 साल रहने के बाद नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है.
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है.
इसके तहत 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध या पारसी धर्मावलंबियों को भारत में 5 साल रहने के बाद नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है. बता दे 2019 में पारित CAA को पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है.
2019 में हुए थे बड़े प्रदर्शन’
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के पारित होने से पहले ही देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया था. इसी विरोध के बीच ये अधिनियम पारित हुआ था.
दिल्ली में शाहीन बाग इस अधिनियम के विरोध का बड़ा मंच बना था. बता दें इन प्रदर्शनों के बीच हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी.
क्या थी आपत्तियां?
दरअसल मुस्लिम समुदाय ने इसे अपने साथ भेदभाव करार दिया था. हालांकि समर्थन करने वाले पक्ष का कहना था कि तीनों पड़ोसी देशों में मुस्लिम बहुत जनसंख्या है, ऐसे में प्रताड़ित मुस्लिम अल्पसंख्यक होना संभावित नहीं है.
दूसरी तरफ NRC के साथ इसके संबंध को जोड़ते हुए कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं. बहुत सारे लोगों का कहना था कि दस्तावेजों के आभाव में मुस्लिम समुदाय के कई लोगों को NRC में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.