Moti Singh Again Reached High Court : इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार बनने के लिए मोती सिंह फिर हाई कोर्ट पहुंचे!

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Moti Singh Again Reached High Court : इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार बनने के लिए मोती सिंह फिर हाई कोर्ट पहुंचे!

सिंगल बैंच के फैसले को डबल बैंच में चुनौती दी, सुनवाई कल होगी!

Indore : लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम के नामांकन फ़ॉर्म वापस लेने के बाद पार्टी के डमी उम्मीदवार मोती सिंह पटेल ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की कोशिश की। पर, उनकी याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अब उन्होंने फिर हाई कोर्ट की शरण ली है। उन्होंने हाई कोर्ट की डबल बैंच में अपील की। उन्होंने याचिका दायर करते हुए डबल बैंच के सामने सिंगल बैंच के फैसले को चुनौती दी जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने कांग्रेस के डमी कैंडिडेट की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि आपका फाॅर्म ही रिजेक्ट हो गया, आपत्ति है तो चुनाव याचिका लगाइए।

कांग्रेस के डमी (सब्स्टीट्यूट) कैंडिडेट मोतीसिंह पटेल को अधिकृत उम्मीदवार बनाने की याचिका हाई कोर्ट की सिंगल बैंच ने ख़ारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि उनका फॉर्म तो नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी में ही ख़ारिज हो चुका है। इस पर आपत्ति है, तो अलग से चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम के नामांकन पत्र वापसी के बाद याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। पार्टी ने डमी कैंडिडेट को अधिकृत उम्मीदवार बनाने की मांग की थी, जिसे हाई कोर्ट ने नहीं माना।

हाई कोर्ट में मोती सिंह पटेल का आवेदन निरस्त होने की वजह 10 प्रस्तावकों के दस्तखत नहीं होना बताया गया था। कहा गया कि जब आवेदन ही निरस्त हो गया तो उसे रिवाइज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि इसलिए आप दौड़ में नहीं हैं। नियम भी यही कहता है। आप इसके लिए अलग से चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं।

यदि वे नियमानुसार दस प्रस्तावकों के नाम लिखते और नाम वापसी के दिन तक बने रहते तो उनको ये अधिकार मिल सकता था। कोर्ट ने कहा कि अब चुनावी प्रक्रिया तो पीछे नहीं जा सकती। मोती सिंह के वकील ने तर्क दिया कि कांग्रेस ने जो बी-फॉर्म जारी किया था, उसमें अधिकृत उम्मीदवार का नाम अक्षय बम था और उसी में सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट में मेरा नाम था। फॉर्म-बी अक्षय की ओर से निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। इस कारण से मेरा फार्म निरस्त कर दिया गया। अब जब अक्षय नामांकन वापस ले चुके हैं, तो कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार के नाते तो चुनाव लड़ने का मेरा अधिकार उसके बाद शुरू होता है। बावजूद, मेरा फॉर्म मंजूर क्यों नहीं किया गया है।

मोती सिंह ने मांग की है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उन्हें आवंटित किया जाए। अक्षय बम के नामांकन वापस लेने के बाद वे ही अधिकृत प्रत्याशी हैं। फॉर्म-बी में कांग्रेस की और से बताया गया है कि यदि अप्रूव कैंडिडेट नामांकन वापस ले लेता है या उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो वैकल्पिक नाम को प्रत्याशी माना जाएगा। याचिका में इसी को आधार बनाया गया था।