MP Cabinet Decisions: शासकीय सेवकों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते एवं राहत की दर में वृद्धि के आदेश का अनुसमर्थन

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक संपन्न

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MP Cabinet Decisions: शासकीय सेवकों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते एवं राहत की दर में वृद्धि के आदेश का अनुसमर्थन

भोपाल: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय मंहगाई भत्ते एवं राहत की दर में 01 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि का अनुसमर्थन किया। कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 4% की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा 27 जनवरी 2023 को शासकीय सेवकों/पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता/राहत की दर में 01 जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी, 2023) से सातवें वेतनमान में 4% की वृद्धि की जाकर 38% करने एवं राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मण्डलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे एवं पांचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया गया था।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अंतर्गत पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत में वृद्धि के फलस्वरूप व्ययभार मध्यप्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियत अनुपात में वहन किया जाता है । अतः छत्तीसगढ़ शासन की सहमति प्राप्त करने के उपरांत मंहगाई राहत का आदेश जारी करने हेतु वित्त विभाग को अधिकृत किया गया।पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में मंहगाई राहत में 4% की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 145 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।

निवाड़ी में पेंशन कार्यालय की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने जिला निवाड़ी में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने एवं 9 नवीन पद निर्माण की स्वीकृति दी।

लोक परिसंपत्ति का निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद द्वारा ग्वालियर में राजस्व विभाग की वार्ड क्र. 51, कोस्मो आनंदा, स्थित भूमि परिसम्पत्ति के पाँचों पार्सलों के निर्वर्तन के लिए रिजर्व मूल्य राशि क्रमशः 1 करोड़ 78 लाख रुपए, 63 लाख रुपए, 52 लाख रुपए, 1 करोड़ 78 लाख रुपए एवं 42 लाख रुपए पर आमंत्रित निविदा में उच्चतम निविदाकार H-1 को पार्सल क्र.1 की उच्चतम निविदा राशि 2 करोड़ 33 लाख 09 हजार 201 रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 1.30 गुना है, पार्सल क्र.2 की उच्चतम निविदा राशि 1 करोड़ 35 लाख रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 2.14 गुना है, पार्सल क्र. 3 की उच्चतम निविदा राशि 1 करोड़ 17 लाख रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 2.25 गुना है, पार्सल क्र. 4 की उच्चतम निविदा राशि रुपये 3 करोड़ 24 लाख रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 1.82 गुना है तथा पार्सल क्र. 5 की उच्चतम निविदा राशि 54 लाख 113 रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 1.28 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-I निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा इंदौर में राजस्व विभाग की वार्ड क्र.76, सर्वे क्र. 88, विचौली हप्सी स्थित भूमि परिसम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 1130 वर्गमीटर, के निर्वर्तन हेतु आमंत्रित द्वितीय निविदा के H-I निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 4 करोड़ 74 लाख 32 हजार रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि 1 करोड़ 12 लाख रुपए का 4.23 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा धार में परिवहन विभाग की वार्ड क्र. 15, सर्वे क्रमांक 13/1, बस डिपो स्थित भूमि परिसम्पत्ति कुल रकबा 7724 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए आमंत्रित तृतीय निविदा के H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 28 करोड़ रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि 25 करोड़ 56 लाख रुपए का 1.09 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य निर्णय

मंत्री-परिषद ने शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएं) में संविदा पर कार्यरत सदस्यों की संविदा नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति दी।