

MP News: नाबालिग से गैंगरेप के जुर्म में 2 दोषियों को 20-20 साल की सजा
पन्ना। जिला मुख्यालय पन्ना में करीब दो साल पहले एक ऑटो ड्राइवर और उसमें सवार युवक द्वारा शादी में आई नाबालिग को बस स्टैंड से घर छोड़ने के बहाने बैठाकर उसके मामा के हाथ-पैर बांध कर नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के सनसनीखेज और जघन्य मामले में स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 20-20 साल की कठोर कारावास और 5500-5500 रुपए के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है।
जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ऋषिकांत द्विवेदी के अनुसार 10 मई 2023 को शाम को नाबालिग पीड़िता अपनी मां के साथ शादी में आयी थी। उसके रिश्ते के मामा भी पन्ना में थे तो वह घर जाने के लिये उनके साथ रात करीब 10 बजे बस स्टेण्ड चली गयी। बस स्टैण्ड पर काफी देर तक बस न मिलने से वह और मामा दोनों पैदल चौराहे तरफ जा रहे थे तभी रात करीब 12 बजे रास्ते में एक ऑटो वाला मिला जिसमें एक व्यक्ति पहले से बैठा था। ऑटो वाले ने कहा कि ऑटो में बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। तब वह दोनों ऑटो में बैठ गये। ऑटो वाला बहुत देर तक ऑटो को यहां वहां घुमाता रहा। तब उन्होंने ऑटो वाले से कहा कि ऑटो से उतार दे, तब उसे ऑटो से नहीं उतारा और उन्हें एक खाली जगह ले गया। वहां पर दूसरा व्यक्ति जो ऑटो में बैठा था उसने पीड़िता के मामा के हाथ पैर बांध दिये थे और पीड़िता को वहीं पास में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। बाद में ऑटो चालक ने भी दुष्कर्म किया। जाते समय आरोपियों ने धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो जमीन में गाड़ देंगे, ढूढे न मिलोगे।
पीड़िता के मामा ने ऑटो का नंबर देखा था, और बातचीत में उनके नाम सुने थे। अगले दिन 11 अप्रैल की सुबह पीड़िता अपनी मां व रिश्तेदार के साथ थाना कोतवाली पन्ना पहुंची और रिपोर्ट की। जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस अपराध को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप मे चिन्हित किया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विशेष न्यायाधीश(पाॅक्सो एक्ट) अरविन्द कुमार शर्मा के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी गोपाल उर्फ अप्पू कुशवाहा और अजीत शर्मा उर्फ अज्जू के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोरतम दंड से दंडित करने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य, अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी गोपाल उर्फ अप्पू कुशवाहा और अजीत शर्मा उर्फ अज्जू को धारा- 5जी सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 5000-5000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 342 भादसं. में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास व 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।