MP News: नगरीय प्रशासन सेवा भर्ती नियमों में बदलाव

अपर, संयुक्त और उप संचालक के शत प्रतिशत पद पदोन्नति से भरेंगे

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MP News: नगरीय प्रशासन सेवा भर्ती नियमों में बदला

 

भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास विभाग में सेवा भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब यहां अपर संचालक, संयुक्त संचालक और उप संचालक के शत प्रतिशत पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे।

आयुक्त और अपर आयुक्त के पद सामान्य प्रशासन विभाग से संवर्ग से स्थानांतरण के जरिए भरे जाएंगे। आयुक्त का एक और अपर आयुक्त के तीन पद होंगे। अपर संचालक के दो, संयुक्त संचालक के पांच और उप संचालक के सात पद जिसमें संचालनालय और संभाग स्तरीय पद शामिल है इन्हें सेवा के सदस्यों के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। सहायक संचालक के संचालनालय में तीन और संभागीय कार्यालय में पांच पद होंगे। इनमें से 75 फीसदी पद सीधी भर्ती के जरिए और 25 प्रतिशत पद सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले सहायक संचालक के पद के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी।

जो पद पदोन्नति से भरे जाने है उसमें संयुक्त संचालक से अपर संचालक, उप संचालक से संयुक्त संचालक, सहायक संचालक से उप संचालक और अधीक्षक से सहायक संचालक बनाए जाएंगे। विभागीय पदोन्नति के जरिए भरे जाने वाले इन पदों के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य अध्यक्ष होगा और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य सचिव तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास सदस्य होंगे।

आयुक्त से लेकर उप संचालक के कुल 19 पद प्रथम श्रेणी के पद होंगे और इनमें 67 हजार 300 से लेकर 2 लाख18 हजार 200 रुपए तक वेतनमान होगा। सहायक संचालक के आठ पद द्वितीय श्रेणी के होंगे और इनमें 56 हजार 100 से 1 लाख 77 हजार 500 रुपए वेतनमान होगा।