MP News: पुजारियों-सेवादारों के मानदेय के भुगतान की शर्तो का निर्धारण

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने जारी किया आदेश

1175
आदिवासियों को साधने के लिए सरकार

भोपाल: मध्य प्रदेश में शासन संधारित जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को 5 हजार रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा। जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है उन मंदिरों के पुजारियों को हर महीने 2 हजार 500 रूपये दिए जायेंगे।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की उप सचिव पुष्पा कुलेश ने बताया कि मानदेय की दरों में संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों सेवादारों के मानदेय के भुगतान की शर्तो का निर्धारण किया है। यह 01 मई 2022 से प्रभावशील होगा।

WhatsApp Image 2022 05 27 at 6.18.34 PM

भुगतान की शर्तो ने अनुसार जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिर के पुजारियों को 2 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। इसी तरह जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को अलग से शासन द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।


Read More… Government Transfers State Services Officers: मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले