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भुगतान की शर्तो ने अनुसार जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिर के पुजारियों को 2 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। इसी तरह जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को अलग से शासन द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।