भोपाल
लोक निर्माण विभाग, जलसंसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,नगरीय विकास एवं आवास विभााग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित सभी निर्माण विभाग और अन्य सभी सरकारी महकमों में अब पांच लाख रुपए से अधिक के सामान्य मरम्मत के कार्य भी टेंडर के माध्यम से ही हो सकेंगे।
वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी किए है। अभी तक रंगाई-पुताई, छोटे मरम्मत, सफाई कार्य और सामान्य रखरखाव के काम सरकारी महकमें बिना टेंडर के करा लेते थे। वित्त विभाग ने इस पर रोक लगा दी है। वित्त सचिव अजीत कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों को कहा है कि सरकारी विभागों में सामान्य मरम्मत के कामों पर भी यदि पांच लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हो रही है तो उसके लिए भी अब बाकायदा टेंडर जारी करे। इसमें तकनीकी शर्ते पूरी करने वाले ठेकेदारों के वित्तीय टेंडर खोले जाए और उनमें सबसे कम दरों पर टेंडर भरने वाले ठेकेदारों से ये मरम्मत कार्य पूरे कराए जाएं।
कामकाजी महिला हास्टलों की मरम्मत मिलने वाले शुल्क से-प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के हास्टल है उनमें कामकाजी महिलाओं से शुल्क् लिया जाता है। विभाग ऐसे हॉस्टल में संधारण कार्य इस शुल्क की राशि से करा सकते है। इसलिए इनपर गैर आवासीय सम्पत्ति अंतर्गत अलग से प्रावधान नहीं होंगे।
आवासीय परिसम्पत्ति के अनुरंक्षण के लिए अलग से बनेगी नीति-
गृह विभाग और कुछ अन्य विभागों द्वारा आवासीय परिसम्पत्ति के रखरखाव हेतु बजट और नीति निर्देश उपलब्ध कराने की मांग वित्त विभाग से की गई है। वित्त विभाग का कहना है कि इसके लिए अलग से विचार कर निर्देश जारी किए जाएंगे।
आंगनबाड़ी के लिए मिलेेंगा बजट-
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी भवन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भवन अधिकारी है ऐसी स्थिति में उन्हें अग्रिम प्रदाय करने हेतु अलग से विभागीय प्रस्ताव पर महिला एवं बाल विकास विभाग निर्णय लेगा।
मानीटरिंग करने लोनिवि बनाएगा पोर्टल- लोक निर्माण विभाग के ईएनसी इसके लिए एक पोर्टल तैयार करवाएंगे जिसमें पांच लाख से उपर के सामान्य मरम्मत के कार्यो को विभागों को इस पर दर्ज कराना होगा। पोर्टल के जरिए सीधे इसकी मानीटरिंग की जाएगी।