MP News: 11 जिलों में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों और सदस्यों के 55 पदों को भरेगी सरकार

दो कार्यकाल पूरा कर चुके तीसरी बार नहीं बन सकेंगे सदस्य

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आदिवासियों को साधने के लिए सरकार

भोपाल: प्रदेश के 11 जिलों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में रिक्त पड़े और जल्द रिक्त होंने वाले अध्यक्षों के 11 पदों और सदस्यों के 55 पदों पर राज्य सरकार पात्र व्यक्तियों की तैनाती करेगी। इसके लिए प्रदेशभर के पात्र लोगों से आवेदन बुलाए गए है।

सूत्रों के मुताबिक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग उज्जैन, खंडवा, इंदौर क्रमांक एक, भोपाल क्रमांक दो, गुना, सागर, छतरपुर, जबलपुर क्रमांक एक, जबलपुर क्रमांक दो, रतलाम और ग्वालियर मेें अध्यक्ष के पद रिक्त है।  इसके अलावा 31 मार्च 2023 तक रिक्त होंने वाले पदों पर कुल 55 सदस्यों के पद भी भरे जाने है। अध्यक्ष के पदों पर सेवारत अथवा सेवानिवृत्त  जिला न्यायाधीश अथवा जिला न्यायाधीश होंने के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक पात्र व्यक्ति 23 अगस्त से 6 सितंबर के बीच आवेदन कर सकेंगे। आवेदन रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के कार्यालय में करना होंगे।

दो कार्यकाल पूरे तो तीसरी बार नहीं बन सकेंगे अध्यक्ष सदस्य-
जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के पद पर दो कार्यकाल पूरे कर चुके व्यक्ति तीसरी बार अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। ऐसे अध्यक्ष या सदस्य जिनका एक कार्यकाल पूरा हो चुका है वे पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। अध्यक्ष के पद पर चयन की प्रक्रिया खाद्य विभाग अलग से जारी करेगा।

अध्यक्ष और सदस्य के लिए ये होंगे पात्र
जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए न्यायालय का न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश और इसके लिए पात्र व्यक्ति अध्यक्ष  और सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। जिनकी आयुसीमा कम से कम पैतीस वर्ष हो, जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो और जो क्षमतावान, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य, अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और पंद्रह वर्ष का अनुभव रखता हो वह आवेदन कर सकेगा। जिला आयोग में कम से कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष महिला होगी।