Bhopal: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा उपनिरीक्षक से निरीक्षक पद पर कार्यवाहक प्रभार/पदोन्नति आगामी आदेश जारी किये जाने पर रोक लगाई है।
आज 4 फरवरी 2022 को जस्टिस श्री विजय कुमार शुक्ला की कोर्ट ने रिट पिटीशन की सुनवाई करते हुये पुलिस मुख्यालय की कार्यवाहक प्रभार दिये जाने की कार्यवाही पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है।
उल्लेखनीय है कि मार्च 2021 में पुलिस मुख्यालय द्वारा उपनिरीक्षक से निरीक्षक पद पर उच्च पद का कार्यभार प्रभार /पदोन्नति आदेश जारी किए गए थे, जिसमें विद्यमान वरिष्ठता एवं पात्रता के निर्धारित नियम एवं मापदंडों का पालन ना करते हुए सीधी भर्ती के अपात्र उपनिरीक्षकों को पदोन्नति दिये जाने के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति के उप निरीक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशनें लगाई गई थी जिस की सुनवाई करते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लंबित पिटीशन पर अंतिम निर्णय किए जाने तक शासन को उपनिरीक्षक से निरीक्षक पद पर उच्च पद का कार्यभार/पदोन्नति आदेश जारी किए जाने पर रोक लगा दी गई है।