MP News: बिना जुर्म दो माह तक रखा जेल में, पीड़ित को दो लाख रुपए क्षतिपूर्ति देगी सरकार

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भोपाल। पुलिस की लापरवाही से एक निर्दोष व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के 2 महीने तक जेल में कैद रहना पड़ा। जांच में खुलासा होने के बाद अब मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को निर्दोष पीड़ित व्यक्ति को 2लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की है। राज्य सरकार इसकी वसूली दोषी पुलिस अफसरों से कर सकेगी। क्षतिपूर्ति राशि दो माह में अदा करने को कहा गया है।

मामला रायसेन जिले का है। 28 सितम्बर 2021 को थाना सुल्तानपुर, जिला रायसेन में पदस्थ उपनिरीक्षक  दीपक वर्मा द्वारा संतोष भील को गुजरात से बिना किसी अपराध के सुल्तानपुर लाया गया और  गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। उसके खिलाफ थाना सुल्तानपुर में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की जानकारी उसके परिजनों को भी नहीं दी गई और अनुचित रूपयों की मांग भी की गई। पुलिस अधीक्षक, रायसेन ने मामले की जांच कराई । जांच में यह पाया गया कि थाना सुल्तानपुर में पंजीबद्ध अपराध किसी अन्य आरोपी सुनील भील के विरूद्ध था।

पीड़ित संतोष भील को अनावश्यक रूप से पुलिस द्वारा बिना किसी अपराध के गिरफ्तार कर जेल भेजने के कारण उसे दो माह तक बिना कोई जुर्म किये गोहरगंज जेल अभिरक्षा में रहना पड़ा। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में राज्य शासन को अनुशंसा की है कि थाना सुल्तानपुर में अनुसंधान अधिकारी द्वारा पीड़ित संतोष भील को बिना किसी आधार के गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने और करीब 50 दिवस जेल में रखने के बाद ही उसे जेल से रिहा करने के कारण राज्य शासन संतोष भील को दो लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दो माह में अदा करे। राज्य शासन चाहे, तो पीड़ित को अदा की गई क्षतिपूर्ति राशि संबंधित पुलिसकर्मियों से वसूल कर सकता है।