
MP News: ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर अब 3 से 5 प्रतिशत अतिरिक्त FAR
भोपाल: मध्यप्रदेश में अब ग्रीन बिल्डिंग बनाने वालों को तीन से पांच प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण करने की छूट दी जाएगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नये नियम जारी कर दिए है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम के तहत हरित भवन निर्माण के लिए छूट के मापदंड जारी कर दिए है। अब प्रदेश में उर्जा कुशल,पर्यावरण अनुकूल हरित भवनों के मानदंड, मानक से निर्माण पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। भवन निर्माण में भारत सरकार की मूल्यांकन प्रणालियों के अंतर्गत गृह, आईजीबीसी, एलईईडी या संघ, राज्य शसन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा गृह चार स्टार, आईजीबीसी गोल्ड, एलईईडी गोल्ड या समान रेटिंग का मकान बनाने पर बेस एफएआर पर तीन प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा। वहीं गृह पांच स्टारन, आईजीबीसी प्लैटिनम , एलईईडी प्लैटिनम या समान रेटिंग प्रमाणन पर बेस एफएआर पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा।
अतिरिक्त एफएआर का प्रोत्साहन उन भवनों पर लागू होगा जो वाणिज्यिक एवं कार्यालय भवन के लिए उर्जा संरक्षण और सतत भवन संहिता नवीनतम और आवासीय भवनों के लिए ईको विकास संहिता के तहत निर्धारित मापदंडों , प्रदर्शन मानको और स्थिरता मानकों के अनुसार संरचना विधिवत निर्माण और प्रमाणित हो। इसके अलावा गृह, आईजीबीसी, एलईईडी या संघ, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से प्राप्त प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के अधीन इन मानदंडों के अनुपालन को पूरा करने वाले घर पर यह छूट दी जाएगी।
एकीकृत विकास प्रोत्साहन के माध्यम से उर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने, नवीनकरणीण उर्जा के उपयोग, जल दक्षता अपशिष्ट में कमी और आंतरित पर्यावरणीय बढ़ावा देने वाले भवन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह छूट दी गई है। इसमें आवेदक को हरित भवन मूल्यांकन प्रणाली के तहत प्रमाणन करवाना होगा इस पर उसे अतिरिक्त निर्माण की छूट दी जाएगी।
इस नियम के तहत छूट केवल बेस एफएआर पर ही दी जाएगी। भवन में दीवारों के उपयोग, वेंटीलेशन, सोलर इनर्जी का उपयोग और अन्य मानकों का ध्यान में रखकर भवन निर्माण करने और प्रमाणन के बाद बेस एफएआर के तीन और पांच प्रतिशत तक अतिरिक्त निर्माण किया जा सकेगा





