MP News: अब एक दिन में नहीं होगा पेंशन प्रकरणों का समाधान, पंद्रह दिन लगेंगे

563

MP News: अब एक दिन में नहीं होगा पेंशन प्रकरणों का समाधान, पंद्रह दिन लगेंगे

भोपाल: मध्यप्रदेश में अब निराश्रित, वृद्धों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण एक दिन में नहीं होगा बल्कि इसके लिए उन्हें पंद्रह दिन का इंतजार करना होगा। राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी में पहले इसके लिए एक दिन की समयसीमा तय की थी अब इसे बढ़ाकर पंद्रह दिन कर दिया गया है।

सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त डॉ ई रमेश कुमार ने इसके लिए सभी संभागायुक्तों, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है।

मुख्य सचिव ने 22 फरवरी 2022 को विभागीय पेंशन योजनाओं की समीक्षा की थी। इसमें यह तथ्य सामने आया था कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं को समाधान एक दिवस में तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत चिन्हित किया गया है लेकिन अधिकांश लोक सेवा केन्द्रों द्वारा इसमें समयसीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा रहा है और लंबे समय तक मामलों को लटकाए जाने की शिकायतें प्रदेशभर से आ रही थी। इस विषय की समीक्षा के दौरान पाया गया कि पेंशन प्रकरणों में मौके पर और हितग्राही के पास जाकर दस्तावेजों की जांच करना होता है। प्रकरणों का भौतिक सत्यापन करना पड़ता है। यह काम जिलों में राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी के जरिए कराया जाता है। इसमें समय लग जाता है। इसलिए प्रकरणों का निराकरण एक दिन में करना संभव नहीं है। इसके चलते समयसीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण करने अब इन आवेदनों की जांच और निराकरण के लिए पंद्रह दिन का समय तय किया गया है। अब निराश्रित वृद्धों, परित्यक्ता, नि:शक्तजन, विधवाओं को जो पेंशन मिलती है उनमें पेंशन प्रदाय किए जाने, नई पेंशन शुरु किए जाने, पुरानी पेंशन रोके जाने के विरुद्ध आवेदनों का निराकरण अब पंद्रह दिन में होगा।