भोपाल: राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनो निकायों की अद्यतन आरक्षण रिपोर्ट 25 मई तक देने को कहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को पंचायतों के आम चुनाव, सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों और अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में ओबीवी आरक्षण कराने के लिए आदेश जारी कर दिए है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होंने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए एक सप्ताह का समय और मिलेगा।
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जिलों में होगा प्रशिक्षण-
राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों के लिए 17 मई को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए एक बार प्रशिक्षण का आयोजन मैदानी अफसरों के लिए किया था। इसके बाद दूसरे दौर का प्रशिक्षण एक बार और होना है। जिलों में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से जुड़े अफसरों का चुनाव के लिए मैदानी स्तर पर प्रशिक्षण जिलों में ही किया जाएगा।
अफसरों को व्यवस्था करने निर्देश-
राज्य निर्वाचन आयुक्त मैदानी अफसरों से लगातार वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बात कर रहे है। चुनाव से जुड़े अधिकारियों से मतपत्र की व्यवस्था, लाजिस्टिक, मैनपावर डिप्लायमेेंट और प्रशिक्षण के लिए चर्चा की जा रही है। इसके अलावा मतदान केन्द्र और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौजूदा व्यवस्था और आगे की जरुरत पर भी चर्चा हो चुकी है।