भोपाल. केन्द्र सरकार द्वारा पंद्रह साल पुराने वाहनों के लिए घोषित की गई नई स्क्रैप पॉलिसी मध्यप्रदेश सरकार भी अपने राज्य में लागू करने जा रही है।
मध्यप्रदेश में स्क्रैप किए गए वाहन के बदले खरीदे जाने वाले दूसरे नये परिवहन वाहनों के मोटरयान कर में पंद्रह प्रतिशत और गैर परिवहन वाहनों पर 25 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने की तैयारी है।
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने मोटर यान स्क्रेपिंग सुविधा के रजिस्ट्रीकरण और कार्य नियम जारी कर दिए है।
नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी का उद्देश्य प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
देश में ऐसे एक करोड़ से अधिक अनुपयुक्त वाहन है जिनमें पांच लाख वाहन मध्यप्रदेश में है। पुराने वाहनों के संचालन में ईंधन और रखरखाव पर ज्यादा लागत आती है। ऐसे पुराने अनुपयुक्त वाहनों के सड़क से हटने पर जहां वायु प्रदूषण में कमी आएगी वहीं सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।
वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू होंने पर वर्तमान में अनौपचारिक वाहन स्क्रेपिंग वाहनों उद्योगों को औपचारिक रुप दिया जा सकेगा तथा ऑटोमोटिव, स्टील और इलेक्ट्रानिक उद्योग के लिए कम लागत में कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा।
फिटनेस मे अनुपयुक्त पंद्रह साल पुराने वाहन स्क्रैप कराना होगा अनिवार्य
पंद्रह साल पुराने वाहनों को फिटनेस टेस्ट कराना होता है। फिटनेस टेस्ट में यदि ऐसे वाहन सड़क पर चलने के उपयुक्त नहीं पाए जाते है तो ऐसे वाहनों को अनिवार्य रुप से रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा केन्द्र के माध्यम से स्क्रैप कराना होगा।
नये वाहन के पंजीयन शुल्क में छूट
स्क्रैप किए गए वाहनों के विरुद्ध खरीदे गए नये वाहनों के प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वाहन पंजीयन शुल्क में पूर्णत: छूट प्रदान की जाएगी।
एक अक्टूबर 2022 से पंद्रह साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को अनिवार्य रुप से स्क्रैप कराना होगा। सभी श्रेणी के भारी वाहनों का फिटनेस टेस्ट अनिवार्यत: स्वचालित फिटनेस परीक्षण केन्द्र केन्द्र से ही कराना होगा।
ऑरेंज जोन औद्योगिक क्षेत्र में जमीन पर खुलेंगे वाहन स्क्रैप सुविधा केन्द्र
प्रदेश में पंद्रह साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैप सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। जिनके पास ऑरेंज जोन औद्योगिक क्षेत्र में भूमि होगी वे ऐसे केन्द्र शुरु करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
कोई भी व्यक्ति, फर्म सोसायटी, कंपनी या ट्रस्ट परिवहन आयुक्त को इन केन्द्रों को शुरु करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ एक लाख रुपए की गैर वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क देना होगा तथा दस लाख रुपए की अर्नेस्ट मनी बैंक गारंटी के रुप में जमा करना होगा।
आवेदक को निगमन का प्रमाणपत्र या दुकान अधिनियम पंजीकरण या उद्यम आधार, वैध माल और सेवा कर पंजीकरण तथा वैध स्थायी खाता संख्या का प्रमाण भी आवेदन के साथ देना होगा।
रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा केन्द्र का पंजीयन दस वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसका नवीनीकरण पुन: दस साल के लिए किया जा सकेगा।