MP News: नियम विरुध किया प्रमोट, संयुक्त संचालक की वेतनवृद्धि रोकी

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भोपाल:नगरीय प्रशासन विभाग रीवा में पदस्थ संयुक्त संचालक आरपी सोनी को अपने चहेते सहायक राजस्व निरीक्षक को नियमों को दरकिनार कर पदोन्नति प्रदान करना भारी पड़ गया। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त ने उनकी इस कारगुजारी के लिए उन्हें दंडित करते हुए उनकी दो वेतनवृद्धि रोकने के फरमान जारी किए है।

मामला सीधी नगर पालिका परिषद में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति से जुड़ा हुआ है। सीधी में राजस्व निरीक्षक का केवल एक पद स्वीकृत है। इस पद पर पदोन्नति हेतु केवल एक पद स्वीकृत है। इस पद पर पदोन्नति हेतु फीडर संवर्ग में केवल एक कर्मचारी पवन कुमार सिंह राजस्व उप निरीक्षक उपलब्ध है। वे इस पद पर पदोन्नति हेतु सारी योग्यता रखते है। पवन कुमार सिंह ने राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति से इंकार कर दिया इसके बाद जिला चयन समिति नगर पालिका परिषद में कार्यरत चार सहायत राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में क्रमांक चार पर अंकित कनिष्ठतम सहायक राजस्व निरीक्षक आलोक कुमार सिंह को  सीधे राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने के संबंध मे जिला चयन समिति द्वारा की गई कार्यवाही का आयुक्त नगरीय प्रशासन ने अवलोकन किया।

इस मामले में एक मात्र योग्य अधिकारी पवन कुमार सिंह को ही पदोन्नत कर राजस्व उप निरीक्षक बनाया जा सकता था। उनके इंकार किए जाने के बाद यह पद रिक्त रखा जाना चाहिए था।  पवन कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद राजस्व उप निरीक्षक का यह पद मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम के प्रावधानों के अंतर्गत  वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधर पर फीडर संवर्क अर्थात सहायक राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति से भरा जाना था।