नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि अनूपपुर जिले की नवगठित परिषद डोला, डूमरकछार, वनगवां और शहडोल जिले की नगर परिषद बकहो में नियम विरूद्ध कर्मचारियों के संविलियन करने की विभागीय जांच के आदेश दिए थे।मध्य प्रदेश में करीब 250 मानदेय कर्मियों के नियम विरुद्ध संविलियन मामले में एक मुख्य नगर पालिक अधिकारी, दो उप यंत्री को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं, एक मुख्य पालिका अधिकारी और कार्यपाल यंत्री के खिाफ विभागीय जांच जांच के बाद दीर्घ शास्ति का निर्णय लिया गया है। साथ ही इन मामले में शासन को हुए नुकसान की भरपाई संबंधित अधिकारियों से वसूली करने के निर्देश दिए गए है।
इसके बाद इस मामले में दोषी तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास चंद्र मिश्रा, तत्कालीन उप यंत्री संदी सिंह उरैती और अजीत राव को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही उनसे आर्थिक क्षति की राशि वसूली के भी निर्देश दिए गए हें। मंत्री ने कहा कि किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।