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में आधार की जानकारी देनी होगी। आधार नंबर उपलब्ध कराने की सुविधा ऐच्छिक होगी।
दो माध्यम से भरे जाएंगे फॉर्म
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदाता दो माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन के लिए वोटर 17हेल्पलाइन एप्प, एनवीएसपी एवं वोटर पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रपत्र भर सकेंगे। ऑफलाइन के लिए बीएलओ या ईआरओ को भौतिक रूप से फार्म देना होगा।
महिला मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात अनुसार मतदाता सूची में नाम कम जुड़े हैं और महिलाओं का प्रतिशत कम है उन क्षेत्रों में संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।