MP Panchayat Election : जो अफसर जिलों में तीन साल से टिके हैं, वे हटेंगे

पंचायत सचिव के एक ही जगह पदस्थ रहने से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित

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Panchayat and Municipal Elections in MP : पंचायत और नगर निकाय के चुनाव का रास्ता खुला! 

MP Panchayat Election : जो अफसर जिलों में तीन साल से टिके हैं, वे हटेंगे

Bhopal : मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन क्षेत्रों में तीन साल से पदस्थ अधिकारी हटाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह और राजस्व विभाग को कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। इनमें एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, डीएसपी, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक और पंचायत सचिव शामिल हैं।

गृह विभाग पंचायत चुनाव को देखते हुए कुछ पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर कर भी चुका है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट भी फाइनल हो जाएगी। जिन पंचायतों में परिसीमन हो चुका था, उसे आयोग ने पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों से कहा था।

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राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि राज्य शासन ने उन अधिकारियों का ट्रांसफर करने के लिए कहा है, जो सीधे चुनाव प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। राजस्व विभाग से कहा गया है कि विकासखंड स्तर पर किसी भी अधिकारी को 4 साल की अवधि में तीन वर्ष एक स्थान पर पदस्थ नहीं होना चाहिए। यही नियम पंचायत सचिवों के लिए भी है।

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आयोग को यह शिकायत मिली थी कि पंचायत सचिव के लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ रहने से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। पुलिस मुख्यालय की ओर से अपने सभी एसपी से एएसपी, टीआई और उप पुलिस निरीक्षक के तीन साल से एक स्थान पर पदस्थ नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र की मांग भी की है।

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निर्वाचन आयोग के मुताबिक चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। पंचायत क्षेत्रों में अब कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता। लेकिन, जिन कार्यों को लेकर निर्णय हो चुका है, उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह सरकार पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने संबंधी निर्णय को क्रियान्वित करती है, तो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।