MP Panchayat Election : Election Commission की 12 बजे की बैठक में चुनाव के भविष्य का फैसला  

OBC के लिए आरक्षित सभी पदों की निर्वाचन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई 

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MP Panchayat Election : Election Commission की 12 बजे की बैठक में चुनाव के भविष्य का फैसला  

Bhopal : मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) के लिए आज शनिवार 18 दिसंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण (Very Important Day of 18 December) है। दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की अहम बैठक होने वाली है जिसमें पंचायत चुनाव के भविष्य का फैसला (Decision on the Future of Panchayat Elections) होगा।

MP Panchayat Election : Election Commission की 12 बजे की बैठक में चुनाव के भविष्य का फैसला  

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर जो फैसला दिया उससे पंचायत चुनाव पर संदेह के बादल (Cloud of Doubt on Panchayat Elections) छा गए! सुप्रीम कोर्ट के फैसले के के विस्तृत परीक्षण के बाद निर्वाचन आयोग दोपहर में निर्णय लेगा।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने पंचायत चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित (Election Process Postponed) कर दी। आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस आशय के आदेश जारी कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने OBC के लिए आरक्षित सीटों पर रोक लगा दी (Reserved Seats for OBC Banned) गई है। यह आदेश OBC सीटों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की और से 4 दिसंबर को जारी चुनाव अधिसूचना पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों में OBC के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य वर्ग के लिए अधिसूचित करने के निर्देश दिए।

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बेंच ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन नोटिफिकेशन (OBC Reservation Notification) सुप्रीम कोर्ट के विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार फैसले के विरुद्ध है। बेंच ने यह भी कहा कि इसी तरह का ओबीसी कोटा महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में लागू किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

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जस्टिस खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा ‘मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों  (MP Panchayat Election) की अधिसूचना में OBC के लिए 27% सीटों को आरक्षित रखा गया है। यह आरक्षण पर महाराष्ट्र के संबंध में हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। हम राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हैं कि वह सभी स्थानीय निकायों में OBC सीटों के लिए आरक्षित चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाए। उन सीटों को सामान्य वर्ग के लिए दोबारा नोटिफाई किया जाए।