MP Panchayat Elections : नामांकन पत्र भरने में इस बार IT की सुविधा, आचार संहिता लागू, जानिए चुनाव से जुड़ी मुख्य बातें

1049

MP Panchayat Elections : नामांकन पत्र भरने में इस बार IT की सुविधा

Bhopal : मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आज प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी। इस बार जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे। पहला चरण 6 जनवरी, दूसरा 28 जनवरी को और तीसरा तथा अंतिम चरण 16 फरवरी 2021 को होगा। पहले चरण में 9 जिले, दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव होगा।

MP Panchayat Elections : नामांकन पत्र भरने में इस बार IT की सुविधा

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार के पंचायत चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का उपयोग किया जाएगा। निर्वाचन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी स्वयं के लैपटॉप, डेस्कटॉप, साइबर कैफे या लोकसेवा केंद्रों के माध्यम से अपना नाम निर्देशन पत्र भर सकता है। लेकिन, ऑनलाइन माध्यम से भरे गए नाम निर्देशन पत्र की हार्ड कॉपी समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगी।

कोरोना प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए मतदान कर्मियों के तीसरे रेंडमाइजेशन का समय मतदान प्रारंभ होने के 24 घंटे के पूर्व के स्थान पर 48 घंटे पूर्व किया गया है।

प्रथम चरण में 85 जनपद पंचायत, दूसरे चरण में 110 जनपद पंचायत और तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायत क्षेत्र में चुनाव होंगे। प्रदेश में कुल 71398 मतदान केंद्र बनेंगे। सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक होगा मतदान। इसमें 3 करोड़ 92 लाख मतदाता अपने वोट डालेंगे। पंच सरपंच का चुनाव मतपत्र से होगा। बाकी सभी चुनाव ईवीएम से होंगे।

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के गत आम चुनाव निर्वाचन वर्ष 2014-15 में संपन्न हुए थे। इस निर्वाचन में 841 जिला पंचायत सदस्य, 6774 जनपद पंचायत सदस्य, 22604 सरपंच तथा 360847 पंच पद के निर्वाचन कराए गए थे। इनका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो चुका है।

मार्च 2020 तक कार्यकाल पूर्ण करने वाले पदों को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों के नियमानुसार पद रिक्त है जिला पंचायत सदस्य 52 जिलों में 859, जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपद पंचायत में 6,727 पद, 22581 ग्राम पंचायतों में सरपंच के 22581 पद तथा 22,581 ग्राम पंचायतों में पंचों के 3,62,774 के पद खाली है। पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से संपन्न होगा।

Also Read: PESA Act : CM ने MP में पेसा कानून लागू करने की घोषणा की

प्रदेश की कुल 114 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2022 के बाद पूर्ण होगा। अतः उक्त पंचायतों में पंच और सरपंच का निर्वाचन पृथक से कराया जाएगा। किंतु इन पंचायत क्षेत्रों में संबंधित जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन संपन्न होगा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 तीन चरणों में संपन्न होगा। मतदाता सूची में दर्ज नाम की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अथवा चुनाव मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

 

मुख्य बिंदू

– इस बार के चुनाव EVM से कराए जाएंगे।

– 9 जिलों में एक चरण में, 7 जिलों में 2 चरणों में होंगे और 36 जिलों में अगले राउंड में चुनाव होंगे।

– प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और चार मतदान अधिकारी रहेंगे।

– पड़ोसी विकासखंड के अधिकारी कर्मचारी कराएंगे चुनाव।

– इस बार 24 घंटों की बजाए 48 घंटे पहले प्रचार बंद होगा।

– मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।

– मतदाताओं को पर्ची के साथ कोई एक पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

– जनपद और जिला सदस्यों के लिए EVM से मतदान होगा। ग्राम स्तर पर मतपत्र के जरिए वोटिंग कराई जाएगी।

– ग्राम पंचायत चुनाव में 55,000 EVM का उपयोग होगा।

– हर एक पंचायत के लिए एक ईवीएम एक्स्ट्रा रिजर्व में होगी।

– पंच, सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त बकाया जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ बकाया जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

– निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के लिए सचिव द्वारा, जनपद पंचायत के लिए CEO, जनपद पंचायत द्वारा और जिला पंचायत के लिए CEO द्वारा जारी किया जाएगा।

ऑनलाईन नाम निर्देशन भरते समय उम्मीदवार के पास मोबाईल फोन, चल-अचल संपत्ति का विवरण, आपराधिक प्रकरणों के सबंध में अभ्यर्थी का शपथ पत्र, अभ्यर्थी और प्रस्तावक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से संबंधित जानकारी अर्थात ग्राम पंचायत एवं खण्ड का नाम, वार्ड क्रमांक और मतदाता सूची का क्रमांक तथा प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद इत्यादि होना चाहिए।