भोपाल: सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन के संबंध में कल दिए गए निर्देश के पालन में आज राज्य निर्वाचन आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में यह फैसला हुआ कि पंचायत चुनाव तय समय पर कानून के दायरे में होंगे।
परिसीमन और आरक्षण की कार्रवाई राज्य सरकार को करनी है।
निर्वाचन प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन तय समय पर होंगे। चुनाव कानून के दायरे में होंगे।
परिसीमन और आरक्षण यह दोनों विषय राज्य शासन से जुड़े हैं। इसकी कार्यवाही राज्य शासन को करना है।
ओबीसी सीटों पर फिलहाल चुनाव स्थगित रहेंगे और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव घोषित किए जाएंगे।
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