New Delhi : मध्य प्रदेश मैं पंचायत चुनाव होंगे या नहीं इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होना है। इसमें आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया (Reservation Rotation Process) सहित अन्य प्रक्रियाओं का पालन न करने को लेकर सुनवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में वकील और राज्यसभा में कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा अपना पक्ष रखेंगे।
MP High Court में याचिका पर अर्जेंट हियरिंग (Urgent Hearing) न होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने 16 दिसंबर को मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लगाया था। SC के चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे स्वीकार करते हुए शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की। याचिकाकर्ताओं के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार सहित अन्य पक्षकारों को भी अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को स्पष्ट कर चुका है कि MP में होने वाला पंचायत चुनाव आदेश के अधीन होगा।
नाटकीय मोड़
SC के निर्देश पर गुरुवार को याचिकाकर्ताओं ने जबलपुर High Court में पंचायत चुनाव के रोटेशन सहित अन्य प्रक्रियाओं में नियमों का पालन न करने का मामला उठाते हुए चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ से अर्जेंट हियरिंग की मांग भी की थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए 3 जनवरी 2022 की अगली तारीख तय कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। जहां याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को सुनवाई करना तय किया है।
वैधानिकता, अध्यादेश, रोटेशन, परिसीमन को लेकर याचिकाएं
पंचायत चुनाव को लेकर अलग-अलग याचिकाएं लगी हैं। पहले ग्वालियर खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। वहां से प्रकरण मुख्य खंडपीठ पहुंची। वहां से 9 दिसंबर को एक साथ सभी याचिकाओं की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया। तब याचिकाकर्ताओं की और से अधिवक्ता विवेक तन्खा SC चले गए। SC में 15 को हाईकोर्ट और 16 को हाईकोर्ट द्वारा अर्जेंट हियरिंग से मना करने पर फिर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।