New Delhi : सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर ने पंचायत चुनाव पर दायर याचिका पर आज दिए फैसले पर जानकारी देते बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर जो अध्यादेश जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये ऑब्ज़र्व किया कि जबलपुर हाईकोर्ट ने मैटर ऑलरेडी सीज किया है।
एक मामले के लिए दो कोर्ट शामिल नहीं हो सकती, इसलिए याचिकाकर्ताओं को कहा कि आप इस मामले को हाईकोर्ट ले जाइए। मैं लिबर्टी देता हूँ कि कल यानी 16 दिसंबर को ही आपका मामला हाईकोर्ट में सुना जाएगा।
वकील और याचिकाकर्ता सैयद जफ़र ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मध्यप्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर हमारी बात सुनकर ये निर्देश दिया।
हाईकोर्ट जबलपुर को निर्देश दिया गया कि वो कल 16 दिसम्बर को 2014 के आरक्षण के आधार पर हो रहे मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव पर हमारा पक्ष सुने।
जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में मध्यप्रदेश सरकार को रोटेशन का पालन करने के निर्देश दिए हैं और आज मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रोटेशन के आधार पर नगर निगम और नगर पालिका चुनाव करवाने की सहमति दिखाई है।
हमें विश्वास है कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार अपनी गलती का अहसास करते हुए प्रदेश में पंचायत चुनाव में भी नया आरक्षण रोटेशन के आधार पर ही करेगी।
देखिए वीडियो: क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर और वकील और याचिकाकर्ता सैयद जाफर-