आज याचिकाओं पर सुनवाई होगी
Bhopal : मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट में नई याचिका दायर हुई है। इसमें कहा गया है कि जो 1071 नई पंचायते बनी थी, उनका क्या होगा!
प्रदेश में पंचायत चुनाव के एलान के साथ ही इस पर संकट के बादल छाने लगे। चुनाव की घोषणा के बाद इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मंगलवार को चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा और पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर इस मामले में पैरवी करेंगे।
दायर याचिकाओं में दलील दी गई है कि संविधान की धारा 243 (सी) (डी) के तहत आरक्षण प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। सरकार एक साल पुराने आरक्षण को छोड़कर सात साल पहले आरक्षण पर चुनाव कराने आमादा है। याचिका का कहना है कि अध्यादेश लाकर कांग्रेस सरकार में हुई आरक्षण प्रक्रिया को रद्द करना संविधान के खिलाफ है। आज इस पर सुनवाई के बाद ही पंचायत चुनाव के भविष्य का फैसला होगा।