MP Panchayat Elections : पंचायत चुनाव होंगे या नहीं? “सुप्रीम का फैसला आज”
New Delhi :पंचायत चुनाव पर कांग्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में आज शनिवार को सुनवाई होगी। कांग्रेस की मांग है कि 2019 के परिसीमन और आरक्षण (Delimitation and Reservation) रोटेशन के मुताबिक हों!
कांग्रेस नेताओं सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार होने के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि अब पंचायत चुनाव पर रोक लगने की संभावना बढ़ी है।
हाईकोर्ट से निराश होने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को राहत देते हुए याचिका स्वीकार कर ली। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर का कहना है कि हमारी याचिका पर शनिवार को बहस होगी। इस याचिका में हमने मध्य प्रदेश सरकार के तुगलकी फरमान को चुनौती दी है। इसमें BJP की सरकार ने 2019 के परिसीमन और आरक्षण को समाप्त करते हुए 2014 के परिसीमन और आरक्षण को यथावत रखा है।
शिवराज सरकार ने 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया है। इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन किया जाए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
Also Read: अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों …
हालांकि, हाईकोर्ट में सुनवाई चल ही रही थी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली अपनाने की मांग करते हुए पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।