
MP Pensioners Welfare Association Demands: केंद्र के समान सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी 25 लाख दी जाय
भोपाल: केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु लिए गए निर्णयानुसार 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% होने के फलस्वरुप केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% वृद्धि कर 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है।
मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को भी 1 जनवरी 2016 से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू किए हैं एवं इसके अंतर्गत प्रदेश के शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा भी दिनांक 12 सितंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित कर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 सभी तरह की उपादान की राशि की अधिकतम सीमा 25 लाख की गई है।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार का परिपत्र दिनांक -30 मई 2024 को संदर्भित करते हुए मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं संचालक पेंशन को पत्र लिखकर 1 जनवरी 24 से सेवानिवृत्ति पर सभी कर्मचारियों को 20 लाख के स्थान पर 25 लाख ग्रेच्युटी भुगतान करने की मांग की है ।





