MPPSC ने प्रारंभिक परीक्षा से इंटरव्यू तक के लिये नियम बदले

आरक्षित वर्ग को तय पदों से ज्यादा चयन का मौका

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भोपाल: राज्य सरकार ने पीएससी के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इससे आरक्षित वर्ग के लिए तय पदों से ज्यादा इस वर्ग के उम्मीदवारों का चयन संभव हो सकेगा। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक हर चरण में इस फार्मूले को लागू किया जाएगा।

2020 में पहले जो व्यवस्था थी उसमें यह प्रावधान था कि पीएससी की परीक्षा के सबसे आखिरी चरण में यह नियम था कि आरक्षित वर्ग का जो उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग के कट आॅफ में तय नंबर या उससे अधिक नंबर हासिल करता है तो उसे अनारक्षित मानते हुए उसके चयन की प्रक्रिया की जाएगी और उसे आरक्षित वर्ग के पदों से बाहर रखा जाएगा।

अब जो बदलाव किया गया है उसमें पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में इस फार्मूले को लागू किया जाएगा। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इन आरक्षित वर्ग से आने वाले वे सभी अभ्यर्थी जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तय कटआॅफ के दायरे में आएंगे उन्हें हर चरण में आरक्षित वर्ग से बाहर रख चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

इसका फायदा यह होगा कि आरक्षित वर्ग के लिए तय पदों पर अन्य उम्मीदवारों को चयन का मौका मिल सकेगा। इस प्रक्रिया का पालन हुआ तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए तय पदों से ज्यादा पदों पर इन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित हो सकेगा।

चार बड़े बदलाव-
पहला- अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे जिन्होंने शिथिलीकरण का लाभ नहीं लिया है। शिथिलीकरण में आवेदन और परीक्षा शुल्क तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति को छोड़कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष के लिए विभाग के भर्ती नियमों में अन्य छूट प्राप्त उम्मीदवार आएंगे।

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दूसरा- रिक्तियों के बीस गुना की संख्या में मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा कि अभ्यर्थियों ने उतने न्यूनतम उत्तीर्णाक अर्जित किए जो जो आयोग ने तय किए हो। इसके अलावा अन्य अभ्यर्थियों को भी जो कट आॅफ के अंकों के बराबर प्राप्त करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु योग्य घोषित किया जाएगा।

अभ्यर्थी जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के कट आॅफ से अधिक या बराबर अंक लिए हो और समय-समय पर वर्ग को देय शिथिलीकरण का लाभ लिया हो उन्हें सूची से अलग कर संबंधित वर्ग में शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में भी ऐसा होगा। हर वर्ग मे महिला, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजनों को भी इसका लाभ मिलेगा। सभी पांच सूचियां बपाने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची बना परिणाम घोषित किया जाएगा।

तीसरा- रिक्तियों के तीन गुना की संख्या में उम्मीदवारों को इस शर्त के अधीन साक्षात्कार हेतु सफल घोषिंत किया जाएगा जिन्होंने आयोग द्वारा तय कट आॅफ अंक प्राप्त किए जो उन्हें इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया जागा। अनारक्षित वर्ग के निर्धारित कट आॅफ के अधिक या बराबर अंक लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जिन्होंने शिथिलिकरण का लाभ लिया हो उन्हें सूची से अलग कर संबंधित वर्ग में शामिल किया जाएगा।

चार- नियम चार में उप नियम तीन के खंड क के स्थान पर बनाया गया है जिसमे साक्षात्कार के लिए भी इसी आधार पर नियम बनाए गए है।