Municipality Act Amended: निकायों में पार्षद या अध्यक्ष के निर्वाचन के 30 दिन के भीतर ही लग सकेगी चुनाव याचिका

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Municipality Act Amended: निकायों में पार्षद या अध्यक्ष के निर्वाचन के 30 दिन के भीतर ही लग सकेगी चुनाव याचिका

राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिए किया नगरपालिका अधिनियम में संशोधन

भोपाल. मध्यप्रदेश में अब नगरीय निकायों में किसी पार्षद के निर्वाचन अथवा अध्यक्ष के निर्वाचन परिणामों के राजपत्र में प्रकाशन से तीस दिन के भीतर चुनाव याचिका लगाई जा सकेगी। इसके बाद पिटीशन नहीं लगाई जा सकेगी।

नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्यपाल की अनुमति के बाद इस संबंध में अध्यादेश जारी किया है। चूंकि विधानसभा सत्र जारी नहीं है और इस तरह का बदलाव करना जरुरी था इसलिए विभाग ने अध्यादेश के जरिए इसे लागू किया है। अभी तक नगरीय निकायों में चुने हुए पार्षद से ही अध्यक्ष का निर्वाचन होता था। लेकिन अब पार्षद और अध्यक्ष के लिए अलग-अलग निर्वाचन होता है।

ऐसे में पार्षद पद के परिणाम राजपत्र में प्रकाशित होने और अध्यक्ष के निर्वाचन की अधिसूचना का नोटिफिकेशन होने के तीस दिनों के भीतर की इन निर्वाचन के संबंध में किसी तरह की निर्वाचन याचिका लगाई जा सकेगी।

तीस दिन की अवधि बीत जाने के बाद कोई भी उम्मीदवार या व्यक्ति इस संबंध में चुनाव याचिका किसी न्यायालय में नहीं लगा सकेगा। इसलिए इस संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024 जारी किया गया है। इसमें धारा 20 में संशोधन किया गया है। पार्षद के निर्वाचन की दशा में ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन का परिणाम राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से और अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में धारा 55 के अंतर्गत आहूत सम्मेलन में अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी।

धारा 45 के संशोधन के जरिए इसमें अध्यक्ष और शब्द को भी हटा दिया गया है। याने पार्षद के निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन से तीस दिन और अध्यक्ष के निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन के तीस दिन के भीतर ही अब चुनाव याचिका लगाई जा सकेगी।