Nazul NOC Abolished : MP में नए साल से नजूल NOC व्यवस्था समाप्त होगी!
Bhopal : नए साल से MP में नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) व्यवस्था समाप्त की जा रही है। नजूल भूमि के बारे में किसी को कोई विवरण की जरूरत होगी तो संबंधित निकाय के अनुविभागीय अधिकारी नजूल अधिकारी से जानकारी लेंगे। लेकिन, नए साल से यदि किसी ने नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया तो संबंधित नजूल अधिकारी पर कार्रवाई होगी।
जनवरी 2023 से यह व्यवस्था पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। सरकार ने जनता की सुविधा और आवेदनों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह व्यवस्था की है। नए नियमों के तहत नजूल अधिकारी वार्षिक रूप से नजूल की भूमियों की जानकारी नगरीय निकायों और नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय (T&CP) को उपलब्ध कराएंगे। इसी के आधार पर सभी नक्शे, निर्माण और लेआउट की अनुमतियां दी जाएगी। लेकिन, अलग से अनापत्ति जारी करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के मुताबिक, प्रदेश में नजूल एनओसी की व्यवस्था समाप्त कर रहे हैं। यह एक बहुत बढ़ा कदम है, जिससे आमजनता को आवेदन में सुविधा मिलेगी। जनवरी 2023 से प्रदेश में यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
नजूल अधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत समस्त नजूल भूमि के अद्यतन विवरण संबंधी स्थानीय निकाय और T&CP के अधिकारियों को एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। यह विवरण उपलब्ध कराने तक अंतरिम व्यवस्था के अनुसार नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। नजूल अधिकारी को एक माह के भीतर समस्त नजूल भूमि का विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नजूल अनापत्ति के समस्त प्रकरण रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पर दर्ज किए जाएंगे। आदेश की तारीख से एक माह बाद (जनवरी 2023) से कोई भी नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।