Negligence In Work: 2 अधिकारियों की 2–2 वेतन वृद्धि रोकने के संभागीय आयुक्त ने जारी किए नोटिस
ग्वालियर: संभागीय आयुक्त श्री दीपक सिंह ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी करैरा श्री ताराचंद धूलिया तथा पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी करैरा डॉ. मनीष बांदिल को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता बरतने में मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन करने पर दो – दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोके जाने के लिये नोटिस जारी किया है। दोनों ही अधिकारियों को 15 दिवस के अंदर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा में उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर संभागीय आयुक्त द्वारा दोनों अधिकारियों को वेतन वृद्धि रोकने के नोटिस जारी किए गए हैं। कलेक्टर द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया है कि करैरा नगर एवं जुझाई सिलापुर ग्राम के बीच सड़क किनारे की वन भूमि में काफी समय से मृत पशुओं को नगरीय निकाय द्वारा अथवा शिवपुरी – झाँसी नेशनल हाईवे पर होने वाली दुर्घटना में मृत पशुओं को उसी स्थान पर खुले में छोड़ा जाता है। पशुओं की मृत्यु होने पर उनके शवों के निष्पादन की प्रक्रिया के संबंध में मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड एवं मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा जारी प्रोटोकॉल का लम्बे समय से उल्लंघन होने के बाबजूद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है।
प्रशासन द्वारा स्वयं गायों के शवों का निष्पादन कराया गया है। उक्त कार्य में लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाने का प्रतिवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा गया है।