New Corona Guidelines : विदेश से आने पर 7 दिन घर में रहो, 8वें दिन RT PCR करवाकर बाहर निकलो
New Delhi : कोरोना की तीसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया। 8वें दिन RT PCR टेस्ट किया जाएगा। जोखिम वाले देशों यानी ऐट-रिस्क नेशंस से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ अलग एहतियाती कदम तय किए गए हैं।
शुक्रवार को जारी नई गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होगी जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक, कोविट टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी सभी यात्रियों को घर पर 7 दिन तक के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। 8 वें दिन उनका फिर कोरोना टेस्ट किया जाएगा।
New Corona Guidelines
इससे पहले जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को आने के बाद कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देना होता था। कोविड टेस्ट का नतीजा आने तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ता था। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने या एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत थी। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उन्हें घर पर क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं थी।
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जोखिम वाले देश यानी ऐट-रिस्क कंट्री (At-Risk Country) की लिस्ट को भी बढ़ा दिया गया है। अब सभी यूरोपीय देशों के अलावा दक्षिण अफ्रीका, यूके, बोत्सवाना, चीन, घाना, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, हॉन्ग कॉन्ग, इजरायल, कॉन्गो, इथोपिया, कजाखस्तान, केन्या, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जांबिया शामिल हैं।