

New Deputy Collector: MPPSC से चयनित 23 डिप्टी कलेक्टरों की 2 साल के लिए प्रोबेशन पोस्टिंग
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया तो होगी खर्च की वसूली
भोपाल. New Deputy Collector: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 में आयोजित संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा परिणाम के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए चयनित 23 उम्मीदवारों को परिवीक्षाधीन उप जिला अध्यक्ष (डिप्टी कलेक्टर)के पद पर पदस्थ किया गया है। प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर उनके प्रशिक्षण पर हुआ खर्च इन डिप्टी कलेक्टरों से वसूल किया जाएगा।
उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा पर पदस्थ किया गया है।
जिनका चयन हुआ है उनमें दीपिका पाटीदार, आदित्य नारायण तिवारी, सुरभि जैन, महिमा चौधरी, धर्म प्रकाश मिश्रा, शानु चौधरी, स्वाती सिंह, उमेश अवस्थी, कविता देवी यादव, प्रत्युष श्रीवास्तव, प्रियांशी जैन, आयशा अंसारी, संस्कार बावरिया, रोहित कुमार लोधी, अनिल कछवारे, रोहित राणावत, वैशाली सोलंकी, ग्लैक्सी नगपुरे, निशांत भूरिया, ममता चौहान, श्रुति भयड़िया, संदीप कुमार परस्ते और कमल मंडलोई शामिल है। इनमें बगढरा बालाघाट के ग्लैक्सी नगपुरे दृष्टि बाधित है।
New Deputy Collector: सभी प्रोबेशनरी अधिकारियों से कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में भरवाया जाएगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उन पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय तथा प्रशिक्षण व्यय शामिल होंगे की वापसी के लिए उत्तदायी होगा। पोस्टिंग के बाद परिवीक्षाधीन अधिकारी को अपने पदस्थापना स्थल पर पंद्रह दिन में कार्यभार ग्रहण करना होगा।
New Deputy Collector: परिवीक्षा अवधि में प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करना और प्रशिक्षण के बाद ली जाने वाली विभागीय परीक्षा में अनिवार्यत: शामिल और उत्तीर्ण होंना अनिवार्य होगा। यह नियुक्त्यिां उच्चतम न्यायालय में लंबित चायिका और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के चयन की अभ्यर्थिता विज्ञापन में वर्णित याचिका के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन होगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इनकी पोस्टिंग के आदेश में लिखा है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण, असत्य अथवा मिथ्या पाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिए बिना कारण बताए सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।