New e Payment System: ई भुगतान फेल तो दूसरे वेंडर, एम्प्लाई के खाते में नहीं डाल सकेंगे राशि, 60 दिन के भीतर करना होगा पुनर्भुगतान

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New e Payment System: ई भुगतान फेल तो दूसरे वेंडर, एम्प्लाई के खाते में नहीं डाल सकेंगे राशि, 60 दिन के भीतर करना होगा पुनर्भुगतान

भोपाल. मध्यप्रदेश के सरकारी महकमों को अब नवीन कोषालय संहिता के तहत किए जाने वाले ई भुगतान असफल होंने पर सरकारी विभागों को साठ दिन के भीतर पुनर्भुगतान करना होगा। असफल ई भुगतान की राशि का भुगतान अन्य वेंडर या एप्लाई के खाते में या अन्य किसी शासकीय खाते में नहीं किया जाएगा।

प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मध्यप्रदेश में नवीन कोषालय संहिता प्रचलन में आने के बाद असफल ई भुगतान के लिए अब एक अप्रैल से नई प्रक्रिया शुरु की जाएगी। इसमें ई भुगतान असफल होंने पर इनके चालान साठ दिनों के लिए लोक लेखा शीर्ष, खाता सिविल और असफल ई भुगतान में जमा करना होगा। साठ दिन के भीतर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी ऐसे सभी असफल संव्यवहारों का सत्यापन कराएंगे और असफल संव्यवहारों के बैंक खातों के विवरण को अद्यतन करेंगे तथा एमपीटीसी 66 में पुनर्भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करेंगे। किसी भी स्थिति में एक वेंडर एंप्लाई से संबंधित असफल ई भुगतान की राशि का भुगतान अन्य वेंडर, एप्लाई के खाते में या अन्य किसी शासकीय खाते में नहीं किया जाएगा।

यदि आहरण एवं संवितरण अधिकारी साठ दिनों के भीतर लोक लेखा शीर्ष असफल ई भुगतान में राशि जमा का पुनर्भुगतान करने की कार्यवाही नहीं करता है तो आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त लोक लेखा शीर्ष में जमा राशि संबंधित विभाग के राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा करेंगे और ऐसे विभाग जिनके पृथक से राजस्व प्राप्ति शीर्ष नहीं है तो उनके द्वारा राजस्व प्राप्ति शीर्ष, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अन्य सेवाएं, अन्य प्राप्तियां, अन्य विविध प्राप्तियां में जमा किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। एक अप्रेल 2025 से लागू होंने वाली उक्त नवीन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने के लिए सभी अधीनस्थों को निर्देशित करने का अनुरोध उन्होंने सभी विभागों, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष और कलेक्टरो से किया है।