New Guidelines: बिना पैथोलॉजिस्ट नहीं चलेंगी पैथोलॉजी लैब, एक विशेषज्ञ 3 जगह नहीं कर सकेगा काम

स्वास्थ्य विभाग ने पैथोलॉजी लैब के संचालन के लिए जारी किए नए दिशा निर्देशk

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New Guidelines: बिना पैथोलॉजिस्ट नहीं चलेंगी पैथोलॉजी लैब, एक विशेषज्ञ 3 जगह नहीं कर सकेगा काम

भोपाल।अब सिर्फ टैक्निशियन के भरोसे पैथोलॉजी लैब नहीं चल सकेंगी, इन लैब में पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट होना अनिवार्य होगा। यही नहीं पैथोलॉजिस्ट जिस शहर में पंजीकृत है, उसके अलावा दूसरे शहर में स्थित लैब में सेवाएं नहीं दे सकेगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग द्वारा पैथोलॉजी लैब के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। दरअसल विभाग को लंबे समय से फर्जी तरीके से पैथोलॉजी लैब के संचालन की शिकायत मिल रही थी। इन शिकायत के आधार पर बीते दिनों विभाग ने कुछ पैथोलॉजी पर कार्रवाई भी की थी।

एमबीबीएस डॉक्टर नहीं चला सेकेंगे निजी लैब

नए नियमों के तहत अब एमबीबीएस डॉक्टर भी निजी पैथोलॉजी लैब नहीं चला सकेंगे। एमबीबीएस की डिग्री पैथोलॉजी और लैब संचालन के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती, क्योंकि पैथोलॉजी एक विशिष्ट शाखा है। नए नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और संबंधित लैब्स को बंद करने या भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है।

दूसरे शहर के पैथोलॉजिस्ट के नहीं चलेंगे अब हस्ताक्षर

सभी सीएमएचओ को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कई बार सामने आया कि कुछ पैथोलॉजिस्ट दूसरे शहरों से केवल हस्ताक्षर करने या कुछ समय के लिए आते थे, उन्हें भी अब इस प्रक्रिया से हटा दिया गया है। यही नहीं जो पैथोलॉजिस्ट अपनी लैब संचालित नहीं करते, दो लैब में विजिटिंग पैथोलॉजिस्ट के रूप में काम कर सकता है। योग्यताधारी निजी पैथोलॉजिस्ट स्वयं की प्रयोगशाला के अतिरिक्त केवल एक पैथोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं इस शर्त में दें सकेंगे कि उक्त प्रयोगशाला में की उनकी सीधे सुपरविजऩ में की गई हैं।