New Order: परिषद से प्रस्ताव पारित कर तबादले के बाद अफसरों को वर्षो तक निकाय से कार्यमुक्त नहीं करते जनप्रतिनिधि,अब सरकार ने जारी किया यह आदेश 

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New Order: परिषद से प्रस्ताव पारित कर तबादले के बाद अफसरों को वर्षो तक निकाय से कार्यमुक्त नहीं करते जनप्रतिनिधि,अब सरकार ने जारी किया यह आदेश 

भोपाल:प्रदेश के नगरीय निकायों में आज भी जनप्रतिनिधि नौकरशाहों पर भारी है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले नौकरशाहों द्वारा किए जाते है और निकाय में पदस्थ जनप्रतिनिधि परिषद में प्रस्ताव पारित कर उन्हें वर्षो तक कार्यमुक्त ही नहीं करते और अपने ही निकाय में बनाए रखते है। इस तरह स्थानांतरण आदेशों की लगातार अव्हेलना की जा रही है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के आयुक्त भरत यादव ने अब इस पर लगाम लगाने के लिए यह फरमान जारी किया है कि तबादले के बाद सात दिन के भीतर स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता है तो उस निकाय के प्रशासनिक प्रमुख के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त भरत यादव ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के आयुक्तों, सभी नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और सभी संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास को निर्देशित किया है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी होंने के बाद सात दिन के भीतर अनिवार्य रुप से अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यमुक्त, कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, सात दिन के भीतर अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यमुक्त, कार्यभार ग्रहण नहीं कराए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

क्यों पड़ी जरुरत-राज्य शासन और संचालनालय द्वारा निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य सुविधा और स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण संबंधी आदेश समय-समय पर जारी किए जाते है लेकिन तबादला आदेश जारी करने के उपरांत कई नगरीय निकायों द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को कई महीनों और सालों तक कार्यमुक्त नहीं कराया जाता है और नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता है। सÑाथ ही ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किये जाने का परिषद का प्रस्ताव पारित कर उन्हें निकायों में ही पदस्थ रखा जाता है जो मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय और संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों की घोर अवलेलना की श्रेणी में आता है।

निकाय प्रमुखों को याद दिलाए पांच आदेश-

आयुक्त नगरीय प्रशासन भरत यादव ने सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका और नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रदेश के निकायों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलो के संबंध में जारी पांच आदेशों का जिक्र करते हुए उनके पालन की याद दिलाई है। यह आदेश 2 जुलाई 1983, 1 अक्टूबर 1987, 20 सितंबर 1990 और 28 जून 1993 में जारी किए गए थे। आयुक्त ने इन आदेशों का स्मरण कराते हुए कहा है कि निकायों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के उपरांत उन्हें तत्काल कार्यमुक्त, कार्यभार ग्रहण कराने के संबंध में सभी कलेक्टर, संभगीय संयुक्त संचालक और सभी नगर पालिका , नगर परिषदों को दिए गए है उनका पालन सुनिश्चित कराएं।