New Policy on Illegal Colonies : प्रदेश की 2500 अवैध कॉलोनियां अधिग्रहित होगी, शिवराज की नीति के उलट फैसला!

कॉलोनाइजर पर भी FIR होगी, इंदौर में 297, भोपाल में 576 और ग्वालियर में 490 कॉलोनियां अवैध! 

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New Policy on Illegal Colonies : प्रदेश की 2500 अवैध कॉलोनियां अधिग्रहित होगी, शिवराज की नीति के उलट फैसला!

Indore : प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सरकार ने कमर कस ली। शहरों में नगर निगम और ग्रामीण इलाकों में प्रशासन अवैध कॉलोनियों की जमीन को कब्जे में लेगी। इसके बाद वहां प्रशासक नियुक्त कर खाली प्लॉट बेचे जाएंगे। इससे मिलने वाले पैसे से उस कॉलोनी में विकास कराया जाएगा। इसके साथ ही अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर एफआईआर भी कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी।

सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि वे नई बन रहीं अवैध कॉलोनियों को जांचे और यदि वे अवैध हों तो उनका निर्माण रोकें। इनकी रजिस्ट्री पर रोक लगवाएं और उनका अधिग्रहण करें। कॉलोनाइजर को नोटिस देकर उससे जवाब लिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार की यह नई नीति पिछली शिवराज सिंह सरकार से बिल्कुल उलट है। विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि सभी अवैध कॉलोनियों वैध होंगी। उनकी इस घोषणा के बाद इंदौर समेत कई शहरों की कॉलोनियां वैध भी की गई। लेकिन, डॉ मोहन यादव की सरकार ने उस नीति के उलट घोषणा की थी नई नीति में कहा कि कोई भी कॉलोनी वैध नहीं होगी।

उसी घोषणा के परिप्रेक्ष्य में सभी कॉलोनियों का सर्वे और अवैध कॉलोनियों को अधिग्रहित करने के निर्देश दिए गए। नए सर्वे में पुरानी अवैध कॉलोनियां भी शामिल की गई हैं। शासन के आदेश में सर्वे के दौरान नई बन रही और पुरानी कॉलोनी का भी सर्वे होगा। वे कॉलोनी भी शामिल हैं, जिन पर एफआईआर हुई है। कॉलोनी की खाली जमीन बेचने से मिले पैसों से वहां का डेवलपमेंट किया जाएगा। वहां सड़क, बिजली, पानी, नाली और अन्य नागरिक सुविधाएं विकसित करने की कार्यवाही होगी।

अभी तक अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कभी इतनी बड़ी कार्यवाही नहीं हुई। शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन कॉलोनाइजर को नोटिस देता था और वहां बनाई सड़क और बाउंड्रीवॉल तोड़ दी जाती थी। लेकिन, अब प्रशासन जमीन पर कब्जा लेकर उसे खुद विकसित करेगा। ऐसे में कॉलोनाइजर की भूमिका ख़त्म हो जाएगी और उस पर एफआईआर भी होगी।

 

प्रदेश में ढाई हजार ज्यादा अवैध कॉलोनियां

प्रदेश में 2016 के बाद बनीं 2500 से अधिक अवैध कॉलोनियों को अब राज्य सरकार वैध नहीं करेगी। 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की चर्चा की गई थी। लेकिन, इस बारे में कोई आदेश नहीं निकला। मोहन यादव की नई सरकार ने अवैध कॉलोनियों को बनने से रोककर शहरों का विकास मास्टर प्लान के अनुसार करने का निर्णय लिया है।

 

कहां, कितनी कॉलोनियां अवैध

इंदौर में नगर पालिक निगम कॉलोनी सेल विभाग के मुताबिक इंदौर में 297 कॉलोनियां अवैध घोषित हैं। इनकी रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगा दी है। सरकारी रिकॉर्ड में भोपाल में अवैध कॉलोनियों की संख्या 576 है। इनमें से 2016 के पहले बनी 320 कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है। 2016 के बाद बनी 255 कॉलोनियों को पूरी तरह अवैध माना गया है। साल 2023 के अंत तक सभी 255 कॉलोनियों पर एफआईआर हो चुकी हैं। नए सर्वे में एफआईआर होने वाली कॉलोनी को भी शामिल किया जाएगा। जबकि, ग्वालियर में 490 अवैध कॉलोनी है। दिसंबर 2016 के बाद बसाई गई 223 अवैध कॉलोनी का नगर निगम सर्वे कर चुकी है। 696 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई थी, इनमें से 429 कॉलोनी को वैध करने योग्य पाया गया था।