New TRAI Rules : प्रायवेट मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग की, तो 2 साल के लिए नंबर ब्लैकलिस्ट!

पहली सितंबर से TRAI नया नियम लागू करने जा रही, इससे ऑनलाइन ठगी रुकेगी!

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New TRAI Rules : प्रायवेट मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग की, तो 2 साल के लिए नंबर ब्लैकलिस्ट!

New Delhi : स्पैम कॉल के नाम पर लोगों के साथ लगातार हो रही ठगी के मामलों पर सरकार सख्त हो गई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) इसे लेकर नया नियम लागू करने जा रही है। नए नियम के तहत अगर कोई भी निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करते हैं, तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे।

दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीने में 10 हजार से ज्यादा फ्रॉड मैसेज भेजे जा चुके हैं। इसी की वजह से सरकार ने फ्रॉड और स्पैम कॉल्स को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार भी पिछले काफी समय से टेलीकॉम सेक्टर में अनचाही कॉल के जरिए होने वाली ठगी पको रोकने के लिए काम कर रही है। TRAI की तरफ से जारी इस नियम को 1 सितंबर 2024 से प्रभावी कर दिया जाएगा। देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को भी सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए हैं।

TRAI का नया नियम

कुछ समय में स्पैम कॉल के नाम पर लगातार हो रही ठगी की शिकायतें सरकार को मिल रहीं थी। इसे देखते हुए नया नियम लाया गया। इसमें अगर कोई भी निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करता है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर उस नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर देगा। सरकार ने टेलीमार्केटिंग को लेकर नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी कर दी है। अब बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को 160 नंबर की सीरीज से ही प्रमोशन कॉल और मैसेज करने होंगे।

छुटकारा मिलेगा अनचाही कॉल्स और मैसेज से 

नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अनचाही कॉल्स और मैसेज से भी छुटकारा मिलेगा। इस नियम में ऑटोमैटिक जनरेटेड कॉल्स/रोबोटिक कॉल्स और मैसेज को भी शामिल किया गया है। TRAI के इस एक्शन प्लान के बाद से अनचाही कॉल्स और मैसेज पर रोक लग जाएगी।

यहां की जा सकेगी शिकायत 

अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो इसकी शिकायत तुरंत ‘संचार साथी पोर्टल’ पर करें। आप 1909 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार के इस नए नियम का टेलीकॉम ऑपरेटर्स और स्पैम कॉल करने वालों पर कितना असर पड़ेगा। क्योंकि, अभी लोग इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं।