NHAI Changed Counsel : NHAI ने इंदौर-देवास रोड के जाम मामले पर कोर्ट में बेतुका बयान देने वाली वकील को हटाया!

नए वकील ने जवाब के लिए समय मांगा, अगली सुनवाई 23 जुलाई को!

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NHAI Changed Counsel : NHAI ने इंदौर-देवास रोड के जाम मामले पर कोर्ट में बेतुका बयान देने वाली वकील को हटाया!

Indore : इंदौर-देवास रोड पर लगे 48 घंटे लंबे जाम पर हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने एनएचएआई से पूछा था कि आखिर पुल का काम कब पूरा होगा। इतनी देरी क्यों लग रही है। जाम की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। इस पर एनएचएआई की ओर से पैरवी कर रही महिला वकील अनिता शर्मा ने कहा था ‘लोग निकलते क्यों हैं, इतनी जल्दी सड़क पर, बगैर काम के, जाम तो लगेगा ही।’ इस महिला वकील को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मामले से हटा दिया है।

बायपास पर बार-बार जाम लगने के विरोध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पिछली सुनवाई पर विवादित बयान देने वाली महिला वकील की जगह एनएचएआई ने नया वकील नियुक्त किया है। प्राधिकरण की और से शुक्रवार को सुनवाई में नवनियुक्त दिल्ली के वकील ने जवाब देने के लिए समय लिया है। मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। इस मामले में पिछली सुनवाई 30 जून को हुई थी। इंदौर-देवास बायपास की बदहाली और 28 जून को लगे 36 घंटे के महाजाम को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर हुई थीं।

याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एनएचएआई से पूछा था कि आखिर पुल का काम कब पूरा होगा, इतनी देरी क्यों लग रही है? जाम की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। इस पर एनएचएआई की और से पैरवी कर रही महिला वकील ने कहा था कि लोग निकलते क्यों हैं, इतनी जल्दी सड़क पर, बगैर काम के, जाम तो लगेगा ही।

शनिवार-रविवार को जाम गेट पर भी जाम लगता है। वहां तो कोई सड़क नहीं बन रही। छुट्टी के दिन लोग घूमने निकल जाते हैं। महिला वकील के इस बयान की देशभर में आलोचना हुई थी। इसके बाद एनएचएआई ने वकील के बयान से खुद को अलग कर लिया और कहा था कि इससे उसका कोई सरोकार नहीं है।
शुक्रवार को एनएचएआई की तरफ से दिल्ली से एडवोकेट एपी सिंह ने कोर्ट को वर्चुअल उपस्थित में बताया कि दो दिन पहले ही एनएचएआई ने उन्हें प्रकरण की फाइल सौंपी है। उन्हें जवाब तैयार करने का समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने समय देते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर वह वर्चुअल नहीं, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हों।

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पुल समय पर पूरा हो जाएगा, सड़क कौन बना रहा, पता नहीं
शुक्रवार को निर्माण एजेंसी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। ठेकेदार एजेंसी की तरफ से यह भी कहा गया है कि उसे दिसंबर 2025 तक अर्जुन बड़ौद फ्लाईओवर का काम पूरा करना है। कंपनी तय समय पर काम पूरा कर देगी। इसके पहुंच मार्ग भी कंपनी बना देगी, लेकिन बाकी सड़क का काम कौन कर रहा है, उसे इसकी जानकारी नहीं है। इस पर कोर्ट ने एनएचएआई से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। वहीं, सुनवाई में हाई कोर्ट ने इस मामले में दायर तीन अलग-अलग जनहित याचिकाओं को एक कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं में इंदौर-देवास मुद्दा एक है, इसलिए अलग-अलग सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

28 जून के जाम में घंटों फंसे रहे लोग
इंदौर-देवास रोड पर 28 जून को जबरदस्त जाम लगा था, जिसमें हजारों वाहन करीब 48 घंटे तक फंसे रहे। इस दौरान दो लोगों की जान भी चली गई। इस गंभीर घटना के बाद देवास के एडवोकेट आनंद अधिकारी ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी। अब इस नई याचिका को पहले से लंबित तनिष्क पटेल की जनहित याचिका में जोड़ा गया है, जो 2 साल पहले ट्रैफिक समस्या को लेकर दायर की गई थी।