Nisha Bangre Case : सुप्रीम कोर्ट ने निशा बांगरे मामले में हाईकोर्ट को तत्काल सुनवाई के निर्देश दिए!

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नामांकन की तारीखों को देखते हुए जल्द सुनवाई को कहा!

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Nisha Bangre Case : सुप्रीम कोर्ट ने निशा बांगरे मामले में हाईकोर्ट को तत्काल सुनवाई के निर्देश दिए!

 

New Delhi : इस्तीफा देने वाली डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे का इस्तीफा राज्य सरकार ने बेवजह अटका रखा है। इसके खिलाफ निशा बांगरे को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट इसमें एक दो दिन में सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने विधानसभा चुनाव के नामांकन की तारीखों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की बात कही।

बैतूल जिले के आमला की रहने वाली चर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय प्रक्रिया में देरी के लिए मप्र हाईकोर्ट जबलपुर को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मामले की अर्जेंसी को समझते हुए हाईकोर्ट एक दो दिन में ही मामले की सुनवाई करें।

फरियादी निशा बांगरे से सुप्रीम कोर्ट ने एक-दो दिन में हाईकोर्ट से संपर्क करने को कहा है। उम्मीद जताई है कि उसके इस निर्देश के बाद इस केस की वहां अर्जेंट सुनवाई कर त्वरित न्याय प्रदान किया जाएगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने आगामी विधानसभा चुनाव की नामांकन तारीखों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया।

निशा बांगरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से अर्जेंट सुनवाई के लिए अनुरोध किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया था। मामले की सुनवाई के लिए पहले 19 तारीख की तारीख दी गई थी लेकिन बाद में मामले की अर्जेंसी को देखते हुए 18 अक्तूबर बुधवार की तारीख दी गई। केस की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना व पीएस नरसिम्हा ने की। जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने फरियादी का पक्ष रखा।

ये है निशा बांगरे का मामला
डिप्टी कलेक्टर के पद से निशा बांगरे ने तीन महीने पहले प्रदेश सरकार को इस्तीफा दे दिया था। लेकिन, सरकार ने अब तक न तो उनका इस्तीफा स्वीकार किया और न इसे स्वीकार नहीं करने का कोई सही कारण बताया। निशा बांगरे बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं।