

No Age Relaxation for EWS : UPSC में EWS को आयु सीमा की छूट नहीं, MP हाई कोर्ट का फैसला!
Jabalpur : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) में आयु सीमा में छूट देने की मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इससे संबंधित सभी 17 याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि SC, ST और OBC उम्मीदवारों की तरह EWS वर्ग के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इससे पहले, 18 फरवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए UPSC 2025 परीक्षा में EWS उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह 5 साल की छूट और 9 प्रयास करने की अनुमति दी थी। हालांकि, यह कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं था और अब हाईकोर्ट ने इस संबंध में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी को मिलने वाला आरक्षण राज्य और केंद्र में अलग-अलग होता है। इसलिए राज्य में मिलने वाली सुविधा केंद्र में लागू करने का दावा नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में फरवरी माह में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को 44 पेज का फैसला सुनाया गया। याचिका में यूपीएससी परीक्षाओं में आयु में छूट और परीक्षा के अटेम्प्ट की संख्या में राहत की मांग की गई थी।
17 याचिकाओं को ख़ारिज किया
हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी 17 याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी की तरह ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती। इस संबंध में हाई कोर्ट ने 44 पन्नों का फैसला सुरक्षित रखा था, जो मंगलवार को सुनाया गया।
9 अटेम्प्ट की मांग भी खारिज
इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेट ओबीसी उम्मीदवारों की UPSC में 9 अटेम्प्ट की मांग को भी खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि सेंट्रल ओबीसी की तरह स्टेट ओबीसी उम्मीदवारों को छूट मिलना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्टेट ओबीसी और सेंट्रल ओबीसी के पिछड़ेपन में भिन्नताएं हैं।
UPSC में निर्धारित आयु सीमा
UPSC में तय आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए यह 32 वर्ष और 6 अटेम्प्ट परीक्षा देने की रखी गई है। उम्मीदवार 21 वर्ष की उम्र से परीक्षा देने की शुरुआत कर सकता है और 32 वर्ष तक परीक्षा दे सकता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को केवल 6 बार परीक्षा देने की अनुमति है। जबकि, SC/ST उम्मीदवार 37 साल की उम्र तक परीक्षा दे सकते हैं। इस वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। इसके साथ ही SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अटेम्प्ट की कोई सीमा भी निर्धारित नहीं है।
OBC को लेकर UPSC में क्या नियम हैं?
UPSC में आयु सीमा और अटेम्प्ट को लेकर ओबीसी वर्ग को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। एक नॉन क्रीमी लेयर और दूसरा क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को परीक्षा में 3 साल की आयु सीमा की छूट दी गई है, यानी वे 35 साल तक परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा, इस वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी कुल 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। वहीं, क्रीमी लेयर में आने वाले अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की तरह ही 32 वर्ष तक परीक्षा दे सकते हैं। इनके लिए भी 6 अटेम्प्ट निर्धारित किए गए हैं।
शारीरिक रूप से दिव्यांग के लिए निर्धारित
फिजिकली हैंडिकैप्ड (शारीरिक रूप से दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए जनरल कैटेगरी में आयु सीमा 42 वर्ष और अटेम्प्ट की सीमा 9 निर्धारित की गई। वहीं ओबीसी कैटेगरी में आयु की सीमा 45 साल और अटेम्प्ट की सीमा 9 निर्धारित की गई है। SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अटेम्प्ट की सीमा की बाध्यता को खत्म करते हुए आयु की सीमा को 47 वर्ष निर्धारित किया गया। एक्स सर्विसमैन के लिए निर्धारित आयु सीमा जनरल, ओबीसी, एससी/एसटी के लिए 37 साल, 40 साल और 42 साल है।