सड़क से कोई भी बच्चा वाहन में नहीं बैठेगा, कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधकों को दिए निर्देश

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सड़क से कोई भी बच्चा वाहन में नहीं बैठेगा, कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधकों को दिए निर्देश

अजेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शिक्षा विभाग एवं ट्रेफिक पुलिस के उप अधीक्षक को निर्देश दिये गये कि वे मुख्य मार्ग पर स्थित सेंटपॉल, सेंटमेरी, महर्षि सान्दीपनि एवं केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य के साथ आगामी तीन दिवस में बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि इन स्कूलों में बच्चों के आने एवं जाने के समय स्कूल वाहनों से बच्चे स्कूल परिसर में ही उतरें, बीच सड़क पर नहीं। निर्णय का पालन नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं समिति के सचिव श्री गणेश पटेल द्वारा गत बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिये गये-

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार स्कूल बसों के सत्यापन का कार्य किया जाना है। इस सम्बन्ध में जानकारी दी गई कि शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बसों की सूची आरटीओ को उपलब्ध करा दी गई है। शीघ्र ही सत्यापन की कार्यवाही स्कूलवार की जायेगी। कलेक्टर ने विभिन्न तहसीलों में बसों के सत्यापन का कार्य सम्बन्धित एसडीएम के मार्गदर्शन में कराने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि शत-प्रतिशत स्कूल बसों का सत्यापन किया जाये।

बैठक में जानकारी दी गई कि देवासगेट से चरक भवन के बीच खड़ी रहने वाली यात्री बसों पर चालानी कार्यवाही निरन्तर की जा रही है। विगत दिनों ही कुछ बसों पर जुर्माना लगाया गया है।

स्मार्ट सिटी द्वारा ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करने पर निरन्तर ई-चालान बनाये जा रहे हैं तथा इनकी तामीली भी की जा रही है। लोक अदालत के दौरान 109 व्यक्तियों द्वारा चालान की राशि जमा करवाई गई है। अब तक कुल 1100 चालान बनाये गये हैं।

ब्लेक स्पॉट के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मक्सी रोड पर चिन्हित किये गये ब्लेक स्पॉट को हटा दिया गया है। इसी तरह कायथा में भी संकेतक लगा दिये गये हैं।

 

· बैठक में शहरी क्षेत्र में 60 किलो मीटर की गति सीमा के संकेतक लगाने के निर्देश दिये गये।