
No Helmet, No Petrol : इंदौर में कल से ‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ नियम लागू, आदेश उल्लंघन पर कार्रवाई तय की!
Indore : सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 1 अगस्त से ‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ नियम लागू करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में ट्रैफिक पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और पेट्रोल पंप संचालकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत 30 जुलाई को यह निर्देश जारी किए थे। आज पेट्रोल पंप संचालकों प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह नियम लागू किया जाना तय कर लिया गया। बैठक में एडिशनल कलेक्टर रोशन राय और ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 अगस्त की रात 12 बजे के बाद से शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
इस आदेश को लेकर 102 पेट्रोल पंपों को सूचना दी जा चुकी है। पेट्रोल पंप संगठन के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह वासु ने प्रशासन को सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि सभी पंप संचालक आदेश का पालन करेंगे। हालांकि, पंप संचालकों ने स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की, जिस पर प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





