IFS Officer Suspended: तबादले के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं, IFS अफसर मिश्रा को सरकार ने किया सस्पैंड
भोपाल: वन विभाग द्वारा किए गए तबादले के बाद भी नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करना और शासन के आदेश को कोर्ट में चुनौती देना भारतीय वन सेवा के अधिकारी हरिशंकर मिश्रा को भारी पड़ गया। वन मंत्रालय ने उन्हें निलंबित कर दिया है।
कोर्ट के आदेश पर विभाग ने उनकी सुनवाई कर उन्हें वन संरक्षक कार्य आयोजना इकाई सिवनी के पद पर ज्वाइनिंग देने को कहा था लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया था।
प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत के बीच वन विभाग के सचिव अतुल मिश्रा ने उनके निलंबन आदेश जारी कर दिए है। वन विभाग ने 28 जुलाई 2022 को 2008 बैच के आईएफएस हरिशंकर मिश्रा की सेवाएं राजधानी परियोजना भोपाल से प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए उन्हें वन संरक्षक कार्य आयोजना इकाई सिवनी के पद पर पदस्थ किया था। चूंकि भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन को सरकार बंद करने का निर्णय ले चुकी है इसलिए उससे जुड़े अधिकारियों को अन्यत्र भेजा जा रहा है।
तबादले आदेश को हरिशंकर मिश्रा ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने 24 अगस्त को निर्णय पारित करते हुए मिश्रा को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और शासन को स्पीकिंग आर्डर कर निराकरण करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय के निर्णय के पालन में मिश्रा ने राज्य शासन को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। इस अभ्यावेदन का विधिसंमत निराकरण करते हुए शासन के 12 सितंबर को स्पीकिंग आदेश जारी करते हुए मिश्रा को नवीन पदस्थापना स्थल वन संरक्षक कार्य आयोजना सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने और आदेश का पालन कर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए थे।
इस आदेश के जारी होंने के बाद भी मिश्रा ने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। मिश्रा को कार्य आयोजना का उत्तरदायित्व सौपा गया था। कार्य आयोजना का समय से पुनरीक्षण शासन के राजस्व के लिए एक महत्वपूर्ण बिन्दू है। समय पर कार्य आयोजना पूर्ण न होंने से वृक्ष पातन अनुमति में विलंब होता है। इससे शासन के राजस्व पर प्रभाव पड़ता है।
मिश्रा द्वारा कार्य आयोजना जैसे महत्वपूर्ण पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर कार्य आयोजना पुनरीक्षण के काम में देरी की है। शासन आदेशों की अवहेलना कर उन्होंने अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों का भी उल्लंघन किया है। इसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय भोपाल में अटैच किया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।