No Relief to IAS Ranu Sahu: रानू साहू को हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, 2 अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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No Relief to IAS Ranu Sahu: रानू साहू को हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, 2 अग्रिम जमानत याचिका खारिज

विनोद काशिव की रिपोर्ट 

IAS Ranu Sahu: कोयला घोटाले को लेकर IAS रानू साहू अग्रिम जमानत याचिका खारिज हाई कोर्ट में खारिज कर दी है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोयला घोटाले में संलिप्त के आरोपों का सामना कर रहीं पूर्व कलेक्टर व IAS अधिकारी रानू साहू की दो अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले में फंसी IAS अधिकारी रानू साहू को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पूर्व कलेक्टर रानू साहू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन्हें रायपुर की केंद्रीय जेल में रखा गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।

उल्लेखनीय है कि रानू साहू कोल लेवी घोटाले मामले में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(बी) और आईपीसी की धारा 120बी और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इनमें संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके वकील द्वारा 2 जमानत याचिकाएं लगाई गई थीं, जिन पर 31 जनवरी 2025 को फैसला सुरक्षित रखा गया था। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया है।